ग्रैप चार के नियमों का उल्लंघन पर सात चालान
फरीदाबाद नगर निगम ने ग्रैप-चार नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की। खुले में तंदूर और कूड़ा जलाने पर 7 लोगों के चालान किए गए और 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे खुले में कूड़ा न जलाएं और तंदूर के लिए हानिकारक ईंधन का उपयोग न करें।

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। ग्रैप-चार नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने मंगलवार रात सख्त कार्रवाई की। खुले में तंदूर जलाने और कूड़ा जलाने पर 7 लोगों के चालान किए गए। कुल 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एशवीर सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई जगह बायोमास ईंधन, लकड़ी और कोयले से तंदूर जलते पाए गए। कुछ स्थानों पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा था, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा था। ऐसे मामलों में तुरंत चालान किए गए और लोगों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। एशवीर सिंह ने औद्योगिक इकाइयों को भी निर्देश दिए कि वे अपनी फैक्ट्रियों के बाहर तैनात सुरक्षा गार्डों को सर्दी से बचाव के लिए हीटर उपलब्ध कराएं।
इससे गार्ड लकड़ी या अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने से बचेंगे और प्रदूषण कम होगा। सुबह के समय चाय बेचने वाले दुकानदारों को भी जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि दुकान के आगे आग जलती मिली या उसके अवशेष पाए गए तो जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की टीम ने कई दुकानों पर जाकर यह संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि खुले में कूड़ा न जलाएं और तंदूर के लिए लकड़ी, कोयला या बायोमास ईंधन का इस्तेमाल न करें। नियमों के अनुसार पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार रुपये और दूसरी बार 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर ने स्पष्ट किया कि नियम न मानने पर प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके और शहर को साफ-सुथरा रखा जा सके।

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