दुष्कर्म के दोषी युवक को दस वर्ष का कारावास

Feb 25, 2026 09:05 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने किशोरी के अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को 10 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 2020 से विचाराधीन था। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की थी।

दुष्कर्म के दोषी युवक को दस वर्ष का कारावास

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को 10 वर्ष की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 से विचाराधीन था। चीफ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंदर गुप्ता ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने यह मुकदमा 28 फरवरी 2020 को पीड़ित किशोरी के पिता की शिकायत पर दर्ज किया था। किशोरी के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी घर से स्कूल की वर्दी पहनकर निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लाैटी।

उन्होंने और उनके परिजनों ने अपने स्तर पर किशोरी को अपने रिश्तेदारी और पहचान वालों के यहां खोजा, लेकिन उसका पता नहीं चला था। बाद में पता चला कि इंद्रा कालोनी निवासी गुलशन नामक युवक उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने छापेमारी कर किशोरी को आरोपी के चंगुल से मुक्त करवाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने अदालत में किशोरी का बयान करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। किशोरी ने बयान दिया था कि आरोपी ने उसके साथ संबंध भी बनाए थे। इस आधार पर दुष्कर्म का भी मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। तभी से यह अदालत में विचाराधीन था।

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