दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Feb 11, 2026 08:48 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share

फरीदाबाद की अदालत ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में वसीम को 10 वर्ष की सजा और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 20 नवंबर 2021 को दर्ज किया गया था, जब आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से संपर्क किया और 18 नवंबर को उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष के कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला बुधवार को सुनाया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को एसजीएम नगर थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर एनआईटी-तीन निवासी वसीम के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोपी की पीड़ित से इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी 18 नवंबर 2021 को देर रात पीड़ित युवती के घर में घुस गया था।

इस दौरान आरोपी ने पीड़ित को अकेला पाकर उसे डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवती के शोर मचाने पर दूसरे कमरे में मौजूद उसकी मां वहां पहुंच गईं थीं। इस दौरान आरोपी पीड़िता की मां को धक्का देकर फरार हो गया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर उसे 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। ---------

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।