युवक की हत्या मामले में आठ लोगों को उम्रकैद
फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने राहुल की चाकू मारकर हत्या के मामले में आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसमें से सात पर 45 हजार रुपये का जुर्माना और एक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामला जनवरी 2022 में दर्ज किया गया था जब राहुल पर हमला किया गया था।

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की अदालत ने बुधवार को सागरपुर निवासी राहुल की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। इनमें से सात दोषियों को 45 हजार रुपये का जुर्माना और जबकि दोषी प्रताप पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सदर थाना पुलिस ने एक जनवरी 2022 को मृतक राहुल के पिता धर्मराज की शिकायत पर हत्या के आरोप में आरोपियों के खिलाफमामला दर्ज किया था। जिला अदालत से रीडर के पद से सेवानिवृत्त धर्मराज ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि एक जनवरी 2022 को उनका बेटा राहुल शाम करीब 5:30पर अपने घर से हरिओम से मिलने के लिए निकला था।
करीब 6:00 बजे जब उसका बेटा सागरपुर-सुनपेड़ रोड पर पहुंचा तो उसे करीब 10 युवकों ने घेर लिया था। इसका पता चलने पर युवक का पिता धर्मराज अपने भतीजे उदयपाल और सूरजभान के साथ वहां पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ युवक उनके बेटे के साथ मारपीट कर रहे हैं। आरोपी चाकू से भी वार कर रहे थे। उन्होंने बीच-बचाव किया तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में राहुल ने दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में हितेश उर्फ हरिओम, प्रताप, अमन, आशीष, सागर, सचिन, हर्ष उर्फ हर्सु और दीपक को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि घटना से दो वर्ष साल पहले गोवर्धन पूजा के दौरान राहुल का आरोपियों से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने राहुल परहमला किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने आरोपियों को दोषीकरार दे दिया था।
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