गांजा तस्करी के मामले में आरोपी दोषी करार
फरीदाबाद में एक व्यक्ति को गांजा तस्करी के मामले में दोषी ठहराया गया है। आरोपी की कार से 123 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को नाकाबंदी के दौरान आरोपी को पकड़ा था। अदालत 10 अप्रैल को सजा पर निर्णय सुनाएगी।

फरीदाबाद, प्रमुख संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। करीब चार वर्ष पूर्व धौज थाना इलाके में आरोपी की कार से 123 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ था। 10 अप्रैल को अदालत दोषी को सजा पर फैसला सुनाएगी। पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर 2022 को अपराध शाखा टीम ने मुखबिर से गांजा तस्करी की सूचना के आधार पर आलमपुर और सिरोही गांव के बीच नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी करने के कुछ देर बाद एक अल्टो कार आती दिखाई दी। पुलिसकर्मी ने जब कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी थी।
अपराध शाखा की टीम ने पीछा कर कार को रुकवा लिया था। पूछताछ में आरोपी की पहचान अलवर निवासी राजिंद्र प्रसाद के रूप में हुई थी। अपराध शाखा की टीम ने ड्युटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार की तलाशी ली थी। इस दौरान कार के अंदर से छह प्लास्टिक कट्टों में गांजा मिला था। कटटोंका वजन करने पर पता चला था कि सभी छह कट्टों में 123 किलो 330 ग्राम रखा हुआ था। धौज थाना पुलिसने कार और गांजे को जब्त कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


