ट्रक चोरी होने पर बीमा कंपनी को देने होंगे 28 .96 लाख रुपये
फरीदाबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक मालिक को 28.96 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ट्रक चोरी होने के बाद बीमा दावा खारिज करने पर पीड़ित ने आयोग में याचिका दायर की थी। आयोग ने मानसिक प्रताड़ना के लिए 11 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक मालिक को 28.96 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। वहीं कंपनी को मानसिक प्रताड़ना और मुकदमा खर्च के तौर पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, मांगर गांव निवासी नीरज का ट्रक 30 जनवरी 2024 दिल्ली के झरोदा क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास खड़ा था। इसी दौरान यह ट्रक चोरी हो गया था। मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ट्रक को बरामद नहीं कर पाई थी। इसके बाद पीड़ित ने बीमा कंपनी कार्यालय में आवेदन देकर बीमा दावा कर दिया।
ट्रक की मूल चाभी उपलब्ध न करवाने पर कंपनी ने पीड़ित का बीमा दावा खारिज कर दिया था। वहीं कई अन्य आपत्तियां भी लगाई गईं। इस पर पीड़ित ने आयोग में याचिका दायर की। अब आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने बीमा कंपनी को पीड़ित ट्रक मालिक को 28 लाख 96 हजार 350 रुपये की बीमा राशि का भुगतान करने का फैसला सुनाया है। कंपनी को 30 दिन के अंदर आयोग के फैसले का पालन करना होगा। -------
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


