बिल्डर ने घर बनाने की बजाय रकम दूसरी जगह लगाई

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद, धनंजय चौहान। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी ने ग्राहकों से ली गई राशि का उपयोग परियोजनाओं के लिए नहीं किया। कई परियोजनाएं अधूरी हैं और निवेशकों की नजर अगली सुनवाई पर है। ईडी ने 349.55 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।

 बिल्डर ने घर बनाने की बजाय रकम दूसरी जगह लगाई

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी की जांच में पाया गया कि ग्राहकों से लिया गया रुपया परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय दूसरी कंपनियों और निवेश में लगाया गया। कंपनी पर आरोप है कि उसने ग्राहक निधि का इस्तेमाल जमीन खरीदने, कर्ज चुकाने और अन्य वित्तीय कार्यों में किया। इसके चलते निर्माण कार्य प्रभावित हुआ और परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं। कई परियोजनाएं अब भी अधूरी

जांच के परिणाम

ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी की चार परियोजनाओं के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अब तक लंबित हैं। वहीं “पार्क स्ट्रीट” प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। कई खरीदार 16 से 18 साल से अपने फ्लैट और प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं। शहर के प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीआर में अधूरी परियोजनाओं के कारण हजारों परिवार आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। कई लोग आज भी बैंक की ईएमआई और किराए का दोहरा बोझ उठा रहे हैं।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

ईडी ने हाल ही में 304.06 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं। इससे पहले वर्ष 2024 में भी 45.49 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई थीं। इस प्रकार अब तक कुल 349.55 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ईडी ने इन संपत्तियों को प्रोसिड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित संपत्ति करार दिया है। एजेंसी ने अदालत से इन्हें स्थायी रूप से जब्त करने की मांग भी की है।

निवेशकों की नजर अब अगली सुनवाई पर

पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब मामले की अगली सुनवाई पर निवेशकों की नजर टिकी हुई है। फरीदाबाद समेत एनसीआर के हजारों घर खरीदारों को उम्मीद है कि लंबे समय से फंसे उनके निवेश और अधूरी परियोजनाओं के मामले में अब कोई ठोस समाधान निकल सकता है।

ईडी की गुरुग्राम जोनल ऑफिस द्वारा दायर प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष पीएमएलए अदालत ने कंपनी, उसके निदेशकों रविंदर तनेजा, कमल तनेजा और डीएन तनेजा समेत संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं। मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि निदेशकों को 15 दिन से एक महीने का समय दिया गया है, संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है, जिससे उनकी सांसे फूलने लगी है। उधर, बिल्डर कंपनी के निदेशक ओमप्रकाश धींगड़ा से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकीं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईडी ने टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?
ईडी ने टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 349.55 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।
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