ED Court Issues Notice Against SRS Group Fraudsters Under Economic Offenders Act एसआरएस ग्रुप के तीन पदाधिकारियों को नोटिस, Faridabad Hindi News - Hindustan
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एसआरएस ग्रुप के तीन पदाधिकारियों को नोटिस

फरीदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने एसआरएस ग्रुप घोटाले के तीन फरार अधिकारियों के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। इनकी संपत्तियां 212.73 करोड़ रुपये की...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 29 Aug 2025 11:43 PM
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एसआरएस ग्रुप के तीन पदाधिकारियों को नोटिस

फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने बहुचर्चित एसआरएस ग्रुप घोटाले से जुड़े तीन फरार पदाधिकारियों के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। साथ ही उनकी करीब 212.73 करोड़ रुपये मूल्य के संपत्तियों को जब्त करने की अनुशंशा की है। गुरुग्राम स्थित विशेष अदालत (पीएमएलए) ने 25 अगस्त 2025 को जितेन्द्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर, जो एसआरएस समूह के प्रोमर्टस और निदेशक हैं, उन्हें नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि एसआरएस समूह रियल एस्टेट और फाइनेंस कारोबार में सक्रिय था। जांच में सामने आया कि प्रमोटरों ने भू-खरीदारों, मकान खरीदारों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धोखाधड़ी कर हजारों करोड़ रुपये की ठगी की है।

इनके खिलाफ हरियाणा, ईओडब्ल्यू, और सीबीआई ने करीब 81 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। आरोप है कि समूह के पदाधिकारियों ने लोगों और बैंक से लगभग 2200 करोड़ रुपये निवेश के नाम पर जुटाए और भारी मुनाफे का लालच देकर उन्हें धोखा दिया। साल-2022 से ईडी द्वारा की जा रही जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 2215.98 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अपराधिक गतिविधियों से अजिर्त की। साथ ही ईडी की जांच से यह भी सामने आया कि आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं और फिलहाल जॉर्जिया व दुबई (यूएई) आदि देशों में रह रहे हैं। इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट, लुक आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं।

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