
बीपीएल परिवारों को भी आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ दिया जाएगा
डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना अब बीपीएल परिवारों के लिए भी उपलब्ध है। सरकार ने आर्थिक सहायता को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार को कुछ आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
नूंह। डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब बीपीएल परिवारों को भी दिया जाएगा। इसके तहत मकान मरम्मत के लिए अब पात्र परिवारों को 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए थी। सरकार ने सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है।उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है तथा बीपीएल सूची में शामिल परिवार इस योजना के पात्र माने जाएंगे। योजना के नियमों के अनुसार, यदि किसी परिवार का मकान निर्माण हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है और वह मरम्मत योग्य स्थिति में है, तभी वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि आवेदन के पास परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी व बीसी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज तथा मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को भरकर सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है। सत्यापन के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ यह फॉर्म नजदीकी सीएससी केंद्र से ऑनलाइन करवाना होगा।

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