Hindi NewsNcr NewsFaridabad NewsCourt Sentences Man to 20 Years for Sexual Assault on Minor Fines 53 000 INR
 अदालत से  नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद

अदालत से नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद

संक्षेप:

अदालत से नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद- 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया -फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला नूंह। जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म...

Nov 18, 2025 04:17 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

अदालत से नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद- 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया -फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला नूंह। जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 13 फरवरी 2023 का है। पुलिस शिकायत के मुताबिक, 11 वर्षीय मासूम बच्चे को यूनुस उर्फ नेता नामक शख्स 50 रुपये का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खेत के अंदर आरोपी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें कीं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी । घटना से डरकर बच्चे ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों की शिकायत पर सदर तावड़ू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नूंह पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान ही साक्ष्य एकत्र कर लिए थे । इन्हीं मजबूत सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में पैरवी की। लगभग ढाई वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 14 नवंबर को आरोपी को दोषी करार दे दिया था। 17 नवंबर को अदालत ने दोषी को20 वर्ष के कारावास और 53 हजार रुपये की सजा सुना दी। -----