
अदालत से नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद
अदालत से नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद- 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया -फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला नूंह। जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म...
अदालत से नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद- 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया -फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला नूंह। जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 13 फरवरी 2023 का है। पुलिस शिकायत के मुताबिक, 11 वर्षीय मासूम बच्चे को यूनुस उर्फ नेता नामक शख्स 50 रुपये का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया था।
खेत के अंदर आरोपी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें कीं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी । घटना से डरकर बच्चे ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों की शिकायत पर सदर तावड़ू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नूंह पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान ही साक्ष्य एकत्र कर लिए थे । इन्हीं मजबूत सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में पैरवी की। लगभग ढाई वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 14 नवंबर को आरोपी को दोषी करार दे दिया था। 17 नवंबर को अदालत ने दोषी को20 वर्ष के कारावास और 53 हजार रुपये की सजा सुना दी। -----

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




