िपिता-पुत्र पर तेजाब से हमला करने पर 10 वर्ष की कैद पिता-पुत्र पर तेजाब से हमला करने पर 10 वर्ष की कैद

Jan 28, 2026 09:51 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share

अदालत से फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने पिता-पुत्र

िपिता-पुत्र पर तेजाब से हमला करने पर 10 वर्ष की कैद पिता-पुत्र पर तेजाब से हमला करने पर 10 वर्ष की कैद

अदालत से फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने पिता-पुत्र के ऊपर तेजाब से हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 13 नवंबर वर्ष 2023 को पर्वतीय कालोनी निवासी भरत सिंह की शिकायत पर सारन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पीड़ित नेपुलिस को बताया था किउसका पड़ोसी मोहन सिंह भंडारी 12 नवंबर वर्ष 2023 को उसके और उसके पिता श्याम सुंदर के साथ गाली-गलौज करने लगा था। जब उन्होंने उसे गली-गलौज न करने के लिए बोला तो वह आपा खो बैठा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके बाद उसने पर तेजाब से हमला बोल दिया था। यह तेजाब भरत सिंह की आंख में चला गया था। इससे उनकी आंख जख्मी हो गई थी। जबकि उनके पिता के हाथ और पैरों पर तेजाब पड़ा था। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपीको गिरफ्तार करलिया था। मामले की सुनवाई पूरी कर अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया था। अदालत ने बुधवार को दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी थी। दुष्कर्म-हत्या के मामले में दोषी करार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। दोषी के खिलाफ यह मामला 12 अक्तूबर वर्ष 2018 को दर्ज हुआ था। मृतक महिला के पति ने पुलिस को बताया था कि 12 अक्तूबर 2018 को वह ड्यूटी चला गया था। दिनदहाड़े किसी अज्ञात शख्स ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। बाद में पता चला कि हत्या से पहले दुष्कर्म भी हुआ था। पुलिस ने इस मामले में हनुमान नगर निवासी विनय को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। --------

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।