यूएपीए के तहत आरोप तय करने के लिए सुनवाई होगी
नूंह। करीब तीन वर्ष पहले नूंह में जलाभिषेक के दौरान हुई हिंसा के मामले की

नूंह, केशव भारद्वाज। करीब तीन वर्ष पहले नूंह में जलाभिषेक के दौरान हुई हिंसा के मामले की सुनवाई सात मई को होगी। अदालत में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए ) के तहत आरोप तय करने को लेकर बहस होगी। यात्रा के दौरान 31 जुलाई 2023 को हुई हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान सहित 72 आरोपियों पर यूएपीए के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। गृह विभाग की मंजूरी के बाद पुलिस ने नई धाराएं जोड़कर अदालत में अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने बताया कि यह उनकी नियुक्ति से पहले का मामला है।
आरोप पत्र के हिसाब से पुलिस अदालत में मामले की पैरवी करेगी। वकील ताहिर रूपड़िया ने बताया इस मामले की सुनवाई सात मई को होगी।इस घटना के समय नगीना थाना क्षेत्र में दंगे और हिंसा के मामलों में पुलिस ने पहले सामान्य धाराओं में दर्ज किया था। जांच के दौरान यूएपीए की धाराएं जोड़ी गई थीं, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण जिला अदालत ने इन धाराओं को प्रभावहीन मानते हुए आरोपी को जमानत दे दी थी। बाद में पुलिस ने दोबारा प्रक्रिया अपनाते हुए गृह विभाग से स्वीकृति प्राप्त की।
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