अपहरण के मामले में आरोपी तौसिफ और उसके माता-पिता बरी
फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रवाल कॉलेज की छात्रा निकिता के अपहरण मामले में तौसिफ और उसके माता-पिता को बरी कर दिया है। हालांकि, तौसिफ और उसके साथी को निकिता की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। निकिता का अपहरण 2018 में हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी।

फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने अग्रवाल कॉलेज की छात्रा निकिता की हत्या से पहले दर्ज हुए अपहरण के मामले में आरोपी तौसिफ और उसके माता-पिता को बरी कर दिया है। हालांकि, फास्ट ट्रैक कोर्ट निकिता की हत्या के मामले में तौसिफ और उसके साथी रेहान को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। निकिता की हत्या से उनके पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि दो अगस्त वर्ष 2018 की सुबह करीब 9 बजे उनकी बेटी निकिता अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ पढ़ने गई थी। उसे शाम करीब 4:00 बजे तक घर लौटना था।
दोपहर बाद निकिता ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि वह ऑटो में बैठने वाली है और घर के लिए निकल रही है। इसी दौरान उसके पिता के मोबाइल नंबर पर एक युवक ने फोनकर बताया था कि निकिता ने उसे कॉल कर कहा है कि तोसिफ नाम का युवक उसे जबरन अपने साथ ले जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बेटी घबराई हुई थी और उसने घरवालों को सूचना देने के लिए कहा था। इसके बाद जब परिजनों ने निकिता के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ मिला। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि तोसिफ नामक युवक ने उनकी बेटी का अपहरण किया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर भी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। निकिता की हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में अदालत में आरोपी और उसके माता-पिता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अब अदालत ने सुनवाई पूरी कर इस मामले आरोपियों को बरी कर दिया है। तौसिफ और दोस्त को हो चुकी उम्रकैद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 26 मार्च 2021 को निकिता तोमर हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके स्त रेहान को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 26 अक्तूबर 2020 को बल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर निकिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोनों पर20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। घटना के वक्त बल्लभगढ़ में परीक्षा देकर निकल रही कॉलेज छात्रा निकिता तोमर को तौसीफ ने कार में अपहरण करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसे गोली मार दी थी। हत्या के 151 दिनों के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुनाया था।
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