महिला फाइनेंसर की हत्या में दंपति-बेटे को उम्रकैद

Feb 13, 2026 07:42 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने महिला फाइनेंसर की हत्या के आरोपी दंपति और उनके बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने 2019 में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने महिला की हत्या कर शव को सेफ्टी टैंक में छिपा दिया था।

महिला फाइनेंसर की हत्या में दंपति-बेटे को उम्रकैद

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरषोत्तम कुमार की अदालत ने महिला फाइनेंसर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी दंपति और उनके बेटे को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को एक लाख 87 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, पल्ला थाना पुलिस ने पल्ला के निखिल विहार निवासी रवि की शिकायत पर सात मार्च 2019 को उसकी पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज किया था। पीड़ित ने दिल्ली के मोलड़बंद एक्सटेंशन निवासी अंबिका भगत, उसकी पत्नी मधु तिवारी और बेटा मनीष उर्फ मोनू पर शक जताया था।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू करदीथी। पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने महिला की हत्या करना कबूल कर लिया। इस खुलासे के बाद 10 मार्च 2019 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अनामिका फाइनेंस का काम करती थी। वहीं प्लॉट भी किस्तों पर दिलवाती थी। उन्होंने उसके जरिए पलवल जिले में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट खरीद के 14 लाख चुकता करने के बावजूद महिला ने न तो प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई न ही रुपये वापस किए। वह तीनों महिला से रुपये लेने के लिए छह मार्च 2019 को महिला के घर गए थे। महिला को बहला-फुसला कर ऑटो में बैठाकर अपने घर ले आए थे। जब महिला से रुपये वापस करने या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा तो महिला की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इस पर उन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को अपने घर के सेफ्टी टैंक में डाल दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। 10 फरवरी को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर उक्त आरोपियों को दोषी करार दिया था। ---------------------

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।