फोन न देने से नाराज होकर ली थी युवक की जान
गुरुग्राम। शराब के नशे में अपने साथी की गर्दन काटने वाले आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई...

गुरुग्राम। शराब के नशे में अपने साथी की गर्दन काटने वाले आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खुलासा हुआ था कि आरोपी को उसने फोन नहीं दिया तो नाराज होकर उसने हत्या कर दी थी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है। आरोपी ने चाकू से युवक का सिर काटकर उसी की कमीज में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दिया था। मृतक राकेश के भाई की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहम्मद राजी को गिरफ्तार किया था।
26 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को सेक्टर-47 में विजिलेंस के कार्यालय के पास सीवर की पाइप में एक शव मिला था। शव का सिर कटा हुआ था। पुलिस की शिनाख्त उसकी पेंट की जेब में रखे आधारकार्ड से की। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मृतक के छोटे भाई ने आकर शव की पहचान की। पुलिस ने मृतक के फोन की लोकेशन की मदद से तीन दिसंबर 2020 को इफको चौक के पास से बिहार के अररिया निवासी मोहम्मद राजी अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि घटना वाले दिन उसने सेक्टर-47 से शराब खरीदी थी। उसे वहीं पर राकेश शराब के नशे में मिला था। बातचीत के दौरान उसको राकेश का फोन पसंद आ गया। उसने फोन मांगा तो राकेश ने मना कर दिया। इसी से खफा होकर उसने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया।
