Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Excise Policy case Delhi HC extends interim bail of businessman Amit Arora

दिल्ली शराब घोटाला मामले में बिजनेसमैन की अंतरिम जमानत बढ़ी, जानिए हाई कोर्ट ने क्यों दी राहत?

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत 30 अगस्त तक बढ़ा दी, इस दौरान अदालत द्वारा उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखा गया।

Sourabh Jain एएनआईाWed, 21 Aug 2024 10:39 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत 30 अगस्त तक बढ़ा दी। हाई कोर्ट ने उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया। अरोड़ा ने PMLA की धारा 45 के प्रावधान के तहत राहत की मांग करते हुए एक नियमित जमानत याचिका दायर की थी क्योंकि उनकी जमानत आज यानी 21 अगस्त को समाप्त होने वाली थी।

अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए हाई कोर्ट ने कहा 'आवेदक/याचिकाकर्ता को उनकी खराब चिकित्सा स्थिति के कारण अगली सुनवाई की तारीख यानी 30 अगस्त 2024 तक अंतरिम जमानत दी जाती है, जिसके लिए उन्हें 2,00,000/- रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी।'

अरोड़ा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और अधिवक्ता प्रभाव रल्ली ने अदालत में उनका पक्ष रखा। उन्होंने अरोड़ा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता और लगभग 16 महीने की लंबी हिरासत के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए तर्क दिए। इस दौरान उन्होंने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में आए फैसले का भी हवाला दिया।

अरोड़ा के वकील ने हाल ही में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं। मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 16 अगस्त को अरोड़ा को सांस फूलने, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों के साथ एक क्लिनिक में लाया गया था। बाद में उन्हें एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें भर्ती होने और ऑक्सीजन देने की सलाह दी गई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश के आदेश के बाद अमित अरोड़ा 12 अगस्त से अंतरिम जमानत पर बाहर थे।

नवंबर 2022 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा का नाम इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के द्वारा की गई FIR में दर्ज किया गया है।

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