अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, अदालत में किसने क्या दी दलील?
Amanatullah Khan Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल की अदालत में किसने क्या दी दलीलें? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत से अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था। ईडी ने विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल की अदालत को बताया कि आरोपी से हिरासत में रखकर पूछताछ किए जाने की अब और जरूरत नहीं है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। ED ने अपनी दलील में यह भी कहा कि यदि अमानतुल्लाह खान को रिहा कर दिया गया तो वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
अदालत के आदेश के बाद अब अमानतुल्लाह खान 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि अमानतुल्लाह खान ने पिछली रिमांड अवधि के दौरान जांच में सहयोग नहीं किया। वहीं अमानतुल्लाह खान के वकील ने ईडी की दलीलों का विरोध किया और अदालत से अपने मुवक्किल को रिहा करने की गुजारिश की। वकील ने कहा कि जमानत देकर अदालत अमानतुल्लाह खान पर कोई भी शर्त लगा सकती है।
बीते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने अमानतुल्ला खान की ईडी हिरासत को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया था। ईडी ने तब अदालत से 10 दिन के लिए अमानतुल्ला खान की हिरासत मांगी थी। अदालत की ओर से यह कहा गया था कि अमानतुल्ला का सह-आरोपियों और लगभग 48 गवाहों से आमना-सामना कराए जाने की जरूरत पड़ सकती है।
अदालत ने अमानतुल्ला खान को तीन दिन की हिरासत के बाद नौ सितंबर को कोर्ट में पेश करने को कहा था। ईडी ने दिल्ली के ओखला क्षेत्र में अमानतुल्लाह खान के आवास की तलाशी लेने के बाद दो सितंबर को उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि तलाशी के दौरान अमानतुल्लाह खान से आरोपों की बाबत कुछ कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसकी वजह से ही उनको गिरफ्तार करना पड़ा है।
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