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121 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, गुरुग्राम के 'अप्पू घर' समूह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई; इमारतें भी अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अप्पू घर समूह की 120.98 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्ति करीब 25 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से अटैच (संलग्न) की है। 2022 में अप्पू घर पर ताला लग गया था।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 27 Dec 2024 06:58 AM
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121 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, गुरुग्राम के 'अप्पू घर' समूह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई; इमारतें भी अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अप्पू घर समूह की 120.98 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्ति करीब 25 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से अटैच (संलग्न) की है। ये मेसर्ज इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड के दीवाला होने को लेकर की गई है।

इसमें सेक्टर-29 में 25 एकड़, जबकि सेक्टर-52ए में 17 एकड़ जमीन शामिल है। इस मामले में अब तक 412.296 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है। गुरुवार देर शाम को यह जानकारी ईडी ने एक्स पर बने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी। इसमें बताया कि ये कार्रवाई गत 24 दिसंबर को हुई है। जमीन के साथ-साथ इसमें निर्मित इमारतों को भी अटैच किया है।

2022 में लगा था ताला

बता दें कि सितंबर, 2022 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टर-29 स्थित अप्पू घर पर ताला जड़ दिया था। इस अप्पू घर पर करीब 24.88 करोड़ रुपये किराया बकाया था। इसके अलावा इसने पानी का बिल करीब 95.20 लाख रुपये की अदायगी नहीं की थी। लीज शर्तों के उल्लंघन पर अप्पू घर समूह पर 48.56 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अप्पू घर समूह और एचएसवीपी के बीच में 14 जून, 2011 को अप्पू घर निर्माण को लेकर समझौता हुआ था। सेक्टर-29 और 52 में 33 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई थी। लीज से पूर्व कंपनी ने एचएसवीपी में 94.50 करोड़ रुपये जमा करवाए थे। साल 2011 के बाद इस कंपनी ने 2.5 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से किराये की अदायगी करनी थी। लीज शर्तों के उल्लंघन पर अप्पू घर की लीज को तत्कालीन एचएसवीपी प्रशासक ने बर्खास्त किया था। इस अप्पू घर का मामला मौजूदा समय में एनसीएलटी में विचाराधीन है।

शिकायत पर शुरू हुई जांच

ईडी ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा इंटरनेशनल रीक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) और उसके प्रमोटरों- राकेश बब्बर, ज्ञान विजेश्वर, रॉबिन विजेश्वर और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।