DUSU चुनाव: नियम तोड़ने वाले कंडिडेट का नामांकन होगा रद्द, गाइडलाइन की बड़ी बातें
डूसू चुनाव को लेकर डीयू प्रशासन ने नियमों को सख्त करते हुए साफ चेतावनी दी है कि प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव 18 सितंबर को होंगे जबकि इसके अगले दिन काउंटिंग होगी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस चुनाव को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। डीयू प्रशासन की ओर से जारी ताजा गाइडलाइंस में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं गंभीर स्थिति में पूरा चुनाव भी रद्द किया जा सकता है।
नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर कार्यालय ने सोमवार को छात्र संगठनों और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इसमें साफ-साफ कहा गया कि सभी उम्मीदवारों, छात्र संगठनों और दूसरे संबंधित लोगों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उम्मीदवारों, छात्र संगठनों और दूसरे संबंधित लोगों को यह पक्का करना होगा कि चुनाव से जुड़ी गतिविधियां शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और जिम्मेदार तरीके से पूरी हों।
1. चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को प्रॉक्टर ऑफिस से अपनी गाड़ियों के लिए अधिकृत स्टिकर दिए जाएंगे। बिना इन अधिकृत स्टिकर वाली गाड़ियों को यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेजों में घुसने की इजाज़त नहीं होगी।
2. चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपनी गाड़ियां सड़क के दोनों ओर इस तरह पार्क नहीं करेंगे जिससे ट्रैफिक जाम हो, या फुटपाथ पर पार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पैदल चलने वालों को परेशानी हो सकती है।
3. DUSU चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों को अपनी गाड़ियां केवल तय और अधिकृत पार्किंग एरिया में ही खड़ी करनी होंगी। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कंडिडेट को इधर उधर गाड़ियां खड़ी करने की सख्त मनाही होगी।
4. DUSU चुनाव के दौरान छात्रों को पैम्फलेट या दूसरी छपी उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना होगा जिनके इस्तेमाल से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या गंदगी फैलती है। ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना होगा।
5. अगर कोई छात्र या समर्थक चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी में या यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं भी (पार्किंग/सड़क के किनारे) शराब पीते या किसी भी तरह का नशीला पदार्थ इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो संबंधित कंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
नियम तोड़ा तो कंडिडेट का पर्चा खारिज
बैठक में प्रॉक्टर ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार का पर्चा यानी नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे कंडिडेट को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यही नहीं बड़ी गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन पर पूरा चुनाव ही रद्द किया जा सकता है। बैठक के बाद ये दिशा-निर्देश जारी किए गए।


