तिहाड़ से बाहर आने के लिए राजपाल ने झोंक दी पूरी ताकत, चुकाए इतने करोड़; कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनाई अब 18 मार्च को होगी। मामले पर राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की अंतरिम रिहाई के आदेश पारित कर दिए हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा 18 मार्च तक स्थगित कर दी है। सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए उन्हें जेल से रिहा किए जाने की अनुमति दी गई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनाई अब 18 मार्च को होगी। मामले पर राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने कहा है कि कोर्ट ने आज राजपाल की अंतरिम रिहाई के आदेश पारित कर दिए हैं। उन्होंने ऑपोजिट पार्टी को कुल 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली तारीख पर वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
भास्कर उपाध्याय ने कहा कि ‘कोर्ट ने हमारी जो अंतरिम जमानत की याचिका थी, उसे मंजूर कर लिया और शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। जो भी फॉर्मैलिटीज हैं, वो हम आज पूरी कर लेंगे। कुल मुलाकर बात ये है कि राजपाल की अंतरिम जमानत का जो ऑर्डर है, वो कोर्ट ने पास कर दिया है, और कल वो खुद आपके सामने आकर अपनी बात रखेंगे।’
वकील ने बताया कितना अमाउंट जमा कर चुके
पत्रकारों के ये पूछने पर कि अबतक राजपाल ने इस मामले में कितना अमाउंट दे दिया है तो वकील ने कहा ‘अगर कुल ट्रांसफर की बात करें, तो आज (16 फरवरी) कुल 1.5 करोड़ रुपये ऑपोजिट पार्टी को ट्रांसफर किए गए हैं। 75 लाख की डीडी (डिमांड ड्रॉफ्ट) पहले से हाई कोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपये दे चुके हैं। तो लगभग 5 करोड़ का अमाउंट जो शुरुआत में उन्होंने फिल्म के लिए लिया था, वो तो लगभग जा चुका है।’
शिकायतकर्ता के वकील ने क्या कहा?
वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने कहा, ‘आज (16 फरवरी) राजपाल की अंतरिम सजा की अर्जी हाई कोर्ट के समक्ष लंबित थी। सुबह ही वे 1.5 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट लेकर आए थे। हाई कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि यदि वे उस राशि को ट्रांसफर करने के इच्छुक हैं, तो कोर्ट उनकी याचिका पर विचार कर सकती है। दोपहर 2:30 बजे तक, शिकायतकर्ता के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी गई। इसलिए, कोर्ट ने सजा के अस्थायी रूप से निलंबन की मंजूर दी। सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च है, उन्हें बाकी बचे अमाउंट के लिए एक प्लान के साथ आने के लिए कहा गया है।’
अब जानें क्या है ये पूरा मामला
आपको बता दें कि इस मामले में राजपाल को साल 2018 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी ठहराया था और 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद एक्टर ने अपर कोर्ट का रुख किया था। जून 2024 में, हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर इस शर्त के साथ अस्थायी रोक लगा दी थी कि वे वह शिकायतकर्ता के साथ किसी समझौते के तहत आगे बढ़ेंगे मगर ऐसा नहीं हुआ और कोर्ट की सख्ती के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। ये मामला दिल्ली की कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने राजपाल की कंपनी को फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए थे।
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