सरोजनी नगर समेत दिल्ली के बाजारों में बड़ा फर्जीवाड़ा! HC ने कड़ा किया रुख
ये मुकदमे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग उच्च न्यायालय में रेहड़ी-पटरी के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के आग्रह के साथ पहुंच गए। इन्हें इस तरह के फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के अपराध की गंभीरता का अंदाजा नहीं है या ये अंजाम से बेफिक्र हैं।

हाईकोर्ट ने पाया है कि एक तरफ जहां आमजन को राहत देने के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को सड़क व फुटपाथ से हटाने को लेकर गंभीरता बरती जा रही है, वहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने के लिए लाइसेंस पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह एवं न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने सरोजनी नगर समेत अन्य बाजारों में रेहड़ी-पटरी पर दुकान की अनुमति लेने पहुंचे कई याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया है।
आपराधिक मुकदमे भी दर्ज
पीठ ने कहा कि हैरत की बात यह है कि इन मामलों की सुनवाई के दौरान पता चला कि संबंधित बाजारों की एसोसिएशन ने नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कराए हैं।
अपराध की गंभीरता का अंदाजा नहीं है?
ये मुकदमे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग उच्च न्यायालय में रेहड़ी-पटरी के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के आग्रह के साथ पहुंच गए। इन्हें इस तरह के फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के अपराध की गंभीरता का अंदाजा नहीं है या ये अंजाम से बेफिक्र हैं।
एक दशक से ज्यादा समय से दुकान
सरोजनी नगर व अन्य बाजारों में रेहड़ी-पटरी के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले याचिकाकर्ताओं की याचिका पर उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए एनडीएमसी व एमसीडी ने कहा कि इन लोगों ने अपने आप को एक दशक से ज्यादा समय से संबंधित बाजारों में दुकान लगाने का दावा किया है। इसके एवज में फर्जी दस्तावेज व झूठे हलफनामे भी दाखिल किए हैं। जबकि वास्तविकता में सर्वे के दौरान इन लोगों को संबंधित जगह पर रेहड़ी-पटरी लगाते नहीं पाया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरोजनी नगर मार्केट से फर्जी दस्तावेज, झूठे हलफनामे और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग की कई शिकायतें मिली हैं।
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