काम की बात: दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे करना है अप्लाई
दिल्ली सरकार ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 लागू कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया है। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि राजधानी में 13 साल बाद बाद दिल्ली में बड़े पैमानो पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख भी करने जा रही है।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 लागू कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया है। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
दिल्ली में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों का विवरण देना होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ये चार चीजें देनी हैं।
कैसे करना है अप्लाई?
लोगों को सुविधा और पारदर्शिता के लिए सारी की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन रखी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक जो भी सुविधा केंद्र है, वहां जाकर भी ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल http://edistrict.delhigovernment.nic.in पर घर बैठे भी खुद भी आसानी से राशन कार्ड और और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉग इन करना होगा। वहीं अगर आप नए यूजर हैं तो पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉग इन कर होगा।
जिन्होंने पहले से अप्लाई किया उनके आवेदन का क्या?
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली में बीते 13 साल में लगभग 3 लाख 72 हजार आवेदन पहले से ही सरकार के पोर्टल पर पड़े हैं। जिसको पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। इन पहले से जमा किए गए पुराने आवेदन पत्रों को आवेदकों के लॉगिन प्रोफाइल पर वापस भेजा गया है। आवेदक वर्तमान 'फैमिली इनकम सर्टिफिकेट' और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ इन्हें दोबारा अपडेट कर जमा कर सकते हैं। यानी 3 लाख 72 हजार लंबित आवेदकों को भी नया मौका दिया गया है।
कम राशन मिलने और गड़बड़ियों से मिलेगी निजात?
राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल की गई है। इसके लिए राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। दिल्ली सरकार दावा है कि नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को बिना कटौती पूरा राशन मिलेगा क्योंकि बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के राशन वितरण नहीं होगा।
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