दिल्ली के इस इलाके में रहते हैं सबसे ज्यादा पेंशनभोगी, जानिए कहां हैं सबसे कम लाभार्थी

Mar 01, 2026 07:38 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लाभार्थियों को 'दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेल्फेयर ऑप पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट' के तहत पेंशन मुहैया करवाई जाती है। इसके जरिए राजधानी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का ख्याल रखने के लिए खास व्यवस्था की गई है।

दिल्ली के इस इलाके में रहते हैं सबसे ज्यादा पेंशनभोगी, जानिए कहां हैं सबसे कम लाभार्थी

दिल्ली सरकार की स्कीम के जरिए पेंशन पाने वाले सबसे ज्यादा लाभार्थी नजफगढ़ में रहते हैं। सरकारी डेटा में ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली के बाहरी इलाकों और भारी जनसंख्या वाले मोहल्लों में सरकारी पेंशन का सबसे बड़ा हिस्सा वितरित होता है तो वहीं लुटियंस दिल्ली जैसे मध्य इलाकों में लाभार्थियों की संख्या सबसे कम है।

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक नजफगढ़ में पेंशन हासिल करने वाले लाभार्थियों की संख्या 11,653 है तो वहीं उत्तम नगर में 11,198, बवाना में 10,426, रिठाला 10,305 और नरेला में 10,259 लाभार्थी हैं। वहीं लुटियंस दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में 1,164 लाभार्थी, दिल्ली कैंट में 1,937 और आरके पुरम में 2,036 वरिष्ठ नागरिक पेंशन हासिल कर रहे हैं।

लाभार्थियों को 'दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेल्फेयर ऑप पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट' के तहत पेंशन मुहैया करवाई जाती है।

लाभार्थियों को 'दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेल्फेयर ऑप पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट' के तहत पेंशन मुहैया करवाई जाती है। इसके जरिए राजधानी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का ख्याल रखने के लिए खास व्यवस्था की गई है। विशेषकर उनके लिए जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है।

दिल्ली में 4 लाख 35 हजार से ज्यादा पेंशन लाभार्थी

वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत 60-69 वर्ष के उम्र के लाभार्थियों को 2000 रुपये प्रति माह और 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लाभार्थियों को 2,500 रुपये महीना दिया जाता है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 4 लाख 35 हजार से ज्यादा पेंशन लाभार्थी हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने हाल में कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन को और ज्यादा पारदर्शी, सुचारू और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

क्या है पात्रता के नियम?

स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहि। इसके साथ ही लाभार्थी कम से कम 5 साल से दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। आवेदक किसी भी सरकारी या स्थानीय निकाय से अन्य पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो। दिल्ली के एड्रेस पर आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक खाता दिल्ली का ही होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए।

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