काम की बात: दिल्ली में EV खरीदने पर होगा बंपर फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ड्रॉफ्ट में स्ट्रांग हाइब्रिड ईवी के लिए 50 प्रतिशत छूट का भी प्रस्ताव है। ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी।'

दिल्ली सरकार ने शनिवार को 'ईवी पॉलिसी 2026 से 2030' का ड्रॉफ्ट जारी किया है। मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। वहीं ड्रॉफ्ट में हाइब्रिड वाहनों के लिए 50 प्रतिशत छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया है।
ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड होने वाली उन इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं मिलेगी, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा है।
हाइब्रिड ईवी के लिए 50 प्रतिशत छूट
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ड्रॉफ्ट में स्ट्रांग हाइब्रिड ईवी के लिए 50 प्रतिशत छूट का भी प्रस्ताव है। ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि ‘1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी।’
ड्राफ्ट के मुताबिक, ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, हवा की क्वालिटी सुधारना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना है। यह पॉलिसी नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से लागू हो जाएगी।’
जनता से मांगे गए हैं सुझाव
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता से अगले 30 दिनों के लिए सुझाव मांगे हैं।
पिछली ईवी पॉलिसी अगस्त 2020 में शुरू हुई थी
आपको बता दें कि पिछली ईवी पॉलिसी अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। इसका मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकना और दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना था। इस पॉलिसी का शुरुआती तीन साल का कार्यकाल अगस्त 2023 में खत्म हो गया था और सरकार तब से इसे लगातार विस्तार दे रही है।
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