एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती; जानें क्या है मामला
बॉलीवुड के फेमस एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस के एक पुराने केस में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है।

बॉलीवुड के फेमस एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस के एक पुराने केस में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार शाम को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। एक्टर ने सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था मगर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।
राजपाल के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और भुगतान करने के लिए उन्हें एक और हफ्ते की जरूरत है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा था कि एक्टर को पहले सरेंडर करना होगा तभी उनकी याचिका पर विचार हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अबतक जो राहत दी गई थी वह वह बार-बार दिए गए आश्वासनों के आधार पर थी।
6 महीने जेल की सजा
यह मामला राजपाल और उनकी पत्नी द्वारा दायर उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने चेक बाउंस के अपराध के तहत हुई सजा को चुनौती दी थी। मामले में राजपाल को साल 2018 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी ठहराया था और दोनों को 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई गई थी। इसके बाद एक्टर ने अपर कोर्ट का रुख किया था।
इस शर्त पर सजा पर लगी थी रोक
जून 2024 में, हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर इस शर्त के साथ अस्थायी रोक लगा दी थी कि वे वह शिकायतकर्ता के साथ किसी समझौते के तहत आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मामला दिल्ली की कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने राजपाल की कंपनी को फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए थे।
करोड़ रुपये की राशि बकाया
आपको बता दें कि एक्टर के खिलाफ दर्ज सात केस में उन्हें हर मामले में 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि उन्हें अब भी 9 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इससे पहले एक्टर ने अक्टूबर 2025 में 75-75 लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास डिपॉजिट किए थे।
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