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उमर खालिद-शरजील इमाम से पूछा घर का पता, SC ने फिर टाल दी दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत

उमर खालिद-शरजील इमाम से पूछा घर का पता, SC ने फिर टाल दी दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में जेल में बंद पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों को अगली सुनवाई तक अपना स्थायी घर का पता बताने का निर्देश दिया है।

Dec 04, 2025 06:39 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों को अगली सुनवाई तक अपने घर का स्थाई पता बताने का निर्देश दिया।

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शीर्ष अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 9 दिसंबर तक स्थगित करते हुए यह निर्देश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को समय की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। सुनवाई शुरू होते ही, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ से कहा कि अपनी दलीलें पूरी करने के लिए उन्हें एक घंटे का वक्त चाहिए।

इसके बाद पीठ ने कहा कि हर एक याचिकाकर्ताओं की दलील 15 मिनट तक सीमित होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस का जवाब आधे घंटे तक सीमित होना चाहिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पीठ से कहा कि वह 9 दिसंबर को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
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