
14 दिन बाद सुलझी गुत्थी, दिल्ली हिट एंड रन मामले का आरोपी पकड़ाया, कार भी जब्त
दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया गया जिसके बाद इस केस से जुड़ी सारी जांच पूरी हो गई। गिरफ्तार आरोपी चाणक्य सांखला की निशानदेही पर इस्तेमाल की गई मारुति ग्रैंड विटारा कार को भी ओखला स्थित एक सर्विस सेंटर से जब्त कर लिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने आरके पुरम में हुए हिट एंड रन मामले को सुलझा लिया है। पुलिस को इसे सुलझाने के लिए 14 दिन लगे,जिसमें पांच महिलाएं घायल हो गई थीं। इनमें से दो को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के वक्त इस्तेमाल वाहन सुजुकी ग्रैंड विटारा को ओखला, दिल्ली में एक सर्विस सेंटर से जब्त किया गया है। इस हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कार को रिम पर ही 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाया था।
दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया गया जिसके बाद इस केस से जुड़ी सारी जांच पूरी हो गई। गिरफ्तार आरोपी चाणक्य सांखला (उम्र 30 वर्ष, निवासी साकेत, दिल्ली) की निशानदेही पर इस्तेमाल की गई मारुति ग्रैंड विटारा कार को भी ओखला स्थित एक सर्विस सेंटर से जब्त कर लिया गया है, जहां उसे क्षतिग्रस्त हालत में छोड़ दिया गया था।
कब की है घटना?
घटना 23 नवबंर को लगभग 04:52 बजे की बताईग है। होटल हयात रीजेंसी, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली के सामने हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। इमरजेंसी ऑफिसर/एसआई कैलाश बीट स्टाफ के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और वहां एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मारुति ईको कार मिली। पीसीआर वैन की ओरसे घायलों को सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली ले जाया गया। मारुति ईको कार के ड्राइवर, वी.के. मेहता (निवासी राजा विहार, समयपुर बादली, रोहिणी, दिल्ली) के बयान पर, थाना आर.के. पुरम, दिल्ली में FIR संख्या 405/25 धारा 281 और 125(A) बीएनएस के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
गंभीरता को देखते हुए, इस मामले की जांच के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया गया। यह काम काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि अपराधी के पास भागने के कई रास्ते थे। शुरुआत में, एम्स (AIIMS) की ओर जाने वाले रास्ते की जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करके कई गलियों और सड़कों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद, टीम ने दुर्घटना के समय वाहनों की आगे और पीछे की गतिविधियों को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरों की दोबारा समीक्षा की। अंत में, अपराध में शामिल वाहन की पहचान एक ग्रैंड विटारा के रूप में हुई, जिसकी टक्कर के कारण एक हेडलाइट काम नहीं कर रही थी।
रात की चमक (Night Glare) के कारण वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए, टीम ने सभी संभावित मार्गों की जांच की और आखिरकार एक ऐसी कार की पहचान की जो सामने से दाहिनी ओर क्षतिग्रस्त थी और भीकाजी कामा प्लेस रेड लाइट से दाहिने मुड़ रही थी। टीम ने अफ्रीका एवेन्यू रोड, हौज खास, आईआईटी फ्लाईओवर, लाडो सराय रेड लाइट और साकेत होते हुए इसके रास्ते का पीछा किया।
पूछताछ में क्या पता चला?
साकेत के जे-ब्लॉक के सीसीटीवी कैमरों की समीक्षा की गई और निवासियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, एक निवासी ने बताया कि घटना की तारीख को, उसने दिनेश कुमार सांखला (निवासी साकेत, दिल्ली) के एक वाहन को क्षतिग्रस्त हालत में सुबह जल्दी कॉलोनी में प्रवेश करते देखा था। इस जानकारी के आधार पर, दिनेश कुमार सांखला (उम्र 65 वर्ष) से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि यह कार उनका बेटा, चाणक्य सांखला, 22/23 नवंबर 2025 की दरमियानी रात को चला रहा था। इसके बाद, कथित ड्राइवर, चाणक्य सांखला (निवासी साकेत, दिल्ली, उम्र 30 वर्ष) से पूछताछ की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पछताछ के दौरान, उसने स्वीकार किया कि वह पालिका भवन, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर, दिल्ली में एक रेस्तरां में रात के खाने के लिए गया था। जल्दी में घर लौटते समय, उसने गलती से भीकाजी कामा प्लेस के पास हनुमान मंदिर के सामने रिंग रोड पर ईको कार को टक्कर मार दी। उसने यह भी बताया कि उसने 25 नवंबर को क्षतिग्रस्त वाहन को मरम्मत के लिए वर्कशॉप में भेज दिया था। आरोपी चाणक्य सांखला की निशानदेही पर, अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन, सुजुकी ग्रैंड विटारा, ओखला फेज-1, दिल्ली में स्थित वर्कशॉप से बरामद कर लिया गया।
आरोपी चाणक्य सांखला (उम्र 30 वर्ष, निवासी साकेत, दिल्ली) दिल्ली में पैदा हुआ और पला-बढ़ा है। वह अपने माता-पिता और एक बहन के साथ रहता है। वह अविवाहित है और उसने मार्केटिंग में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया हुआ है। वह पिछले तीन वर्षों से गारमेंट्स मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।





