
दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल, ग्रैप 4 लागू; जानिए क्या खुला क्या बंद
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप चार लगाने की भी घोषणा की है। सुबह ग्रैप तीन पाबंदियों की घोषणा की गई थी।
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप चार लगाने की भी घोषणा की है। सुबह ग्रैप तीन पाबंदियों की घोषणा की गई थी। इसी के साथ अब दिल्ली में ग्रैप एक, ग्रैप दो, ग्रैप तीन और ग्रैप चार की पाबंदियां लागू होंगी। दरअसल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत तेजी से खराब हो रही है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समिति ने तत्काल प्रभाव से सबसे सख्त पाबंदियां ग्रैप 4 लागू करने का फैसला किया है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 431 था, जो बढ़कर शाम 6 बजे 441 हो गया है। हवा लगातार खराब हो रही है और जल्द ही यह 450 से ऊपर श्रेणी में पहुंच सकतीहै। दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 397 के साथ गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में कुल निगरानी स्टेशन में से 21 में एक्यूआई 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार एक्यूआई वजीरपुर में सबसे अधिक 445, विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442, आनंद विहार में 439 और अशोक विहार व रोहिणी दोनों जगह 437 दर्ज किया गया है।
आंकड़ों के मुताबिक एक्यूआई नरेला में 432, पटपड़गंज में 431, मुंडका में 430 और बवाना, आईटीओ एवं नेहरू नगर में 429 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, चांदनी चौक और पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 423 दर्ज किया गया, जबकि सिरी फोर्ट और सोनिया विहार में यह 424 रहा।
सीपीसीबी ने बताया कि बुराड़ी क्रॉसिंग में एक्यूआई 414 दर्ज हुआ, इसके बाद कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 409, नॉर्थ कैंपस और आरके पुरम में 408-408 तथा ओखला फेज-2 में 404 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया।
किन चीजों पर रोक
ग्रैप 4 के प्रतिबंधों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर, सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक रहती है।
इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरी चीजें लेकर आने वाले ट्रकों, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों, और BS-VI इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।
दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने डीजल के भारी मालवाहक वाहन पर रोक रहेगी।
छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में की जा सकती है। सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश दिया जा सकता है।





