20 जुलाई को संसद मार्च की अनुमति नहीं, कानून तोड़ा तो होगा ऐक्शन; दिल्ली पुलिस की चेतावनी

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी को संसद चलो मार्च की कोई अनुमित नहीं दी गई है। ऐसे में किसी भी तरह के प्रदर्शन या पांच लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। 

20 जुलाई को संसद मार्च की अनुमति नहीं, कानून तोड़ा तो होगा ऐक्शन; दिल्ली पुलिस की चेतावनी
New Delhi: Cockroach Janata Party (CJP) founder Abhijeet Dipke waves to supporters during a protest demanding Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation over alleged irregularities in the NEET examination, at the Jantar Mantar in New Delhi, Sunday, July 19, 2026. Dipke announced an indefinite hunger strike soon after activist Sonam Wangchuk was removed from the Jantar Mantar earlier on Saturday by the Delhi Police and taken to Safdarjung Hospital. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI07_19_2026_000481A)

कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का आयोजन करने वाली है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि ना तो ऐसे किसी भी मार्च के लिए अनुमति मांगी गई है और ना दी गई है। सोमवार को ही संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन है। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। पुलिस ने मार्च से पहले साफ पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कि अगर कोई भी मार्च में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है बिना अनुमति प्रदर्शन करने या पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी है।

दिल्ली पुलिस ने कहा, सीजेपी के संसद चलो मार्च के मद्देनजर ये साफ किया गया है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है। नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 (पहले की CrPC की धारा 144) लागू है। इसके अनुसार, जंतर-मंतर पर तय विरोध स्थल को छोड़कर, पहले से अनुमति के बिना विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त रोक है।

पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए को होगी कार्रवाई

एडवाइजरी में कहा गया है कि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए जनता और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में धारा 163 का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स पर BNS की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी गैर कानूनी सभा या मार्च में शामिल होने से बचें और शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इस बीच पुलिस के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि संसद सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक एहतियाती इंतजाम किए गए हैं। सूत्र ने बताया, नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है। जरूरी स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और रिजर्व बल को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, जंतर-मंतर, संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए द्रुत कार्य बल (आरएएफ) को भी तैनात किया गया है।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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