महाठग सुकेश और जैकलीन फर्नांडिस पर कसा कोर्ट का शिकंजा, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
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सुकेश चंद्रशेखर अभी हिरासत में हैं। हालांकि, उसकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। MCOCA मामले में उसकी जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं।

महाठग सुकेश और जैकलीन फर्नांडिस पर कसा कोर्ट का शिकंजा, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 200 करोड़ रुपए के हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस तथा महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। और इसके साथ ही कोर्ट ने इन पर मुकदमा चलाने का आदेश भी दे दिया। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। इन तीनों के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और MCOCA मामले में औपचारिक आरोप तय किए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने समन का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए सुकेश और जैकलीन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) और धारा 4 (सजा) के तहत आरोप तय किए।

पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा ने चंद्रशेखर और फर्नांडीज के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं। ये आरोप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) और धारा 4 (सजा) के तहत लगाए गए हैं। ये सभी मामले महिला व्यवसायी अदिति सिंह से कथित तौर पर 217 करोड़ रुपए की जबरन वसूली से जुड़े हैं। यह कार्रवाई तब की गई जब दोनों आरोपी, उनके खिलाफ जारी समन के जवाब में बुधवार को कोर्ट के सामने पेश हुए थे।

इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल की मांग की और बताया कि वह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही आरोपी हैं। हालांकि, सुकेश ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसने MCOCA मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जबकि उनकी पत्नी लीना मारिया ने MCOCA मामले में विरोध जताते हुए आरोपों पर हस्ताक्षर किए।

बाकी सभी आरोपियों ने आरोपों पर हस्ताक्षर किए और ट्रायल की मांग की। MCOCA मामले में 17 आरोपी हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 आरोपी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी, जबकि MCOCA मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोर्ट दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई गवाहों की सूची के अनुसार उनके सबूत दर्ज करेगा।

30 मई को, कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और अन्य के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया था। यह मामला महिला व्यवसायी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जबरन वसूली से जुड़ा है। हालांकि जैकलीन जबरन वसूली के मामले में आरोपी नहीं हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा जैकलीन के खिलाफ मजबूत सबूत

इससे पहले 30 मई को कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो सुकेश के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करते हैं। कोर्ट ने सुकेश के खिलाफ कॉल डिटेल, चैट और गवाहों के बयानों सहित 36 पुख्ता सबूतों का हवाला दिया, जिससे अदिति सिंह से 217 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के तौर-तरीकों का पता लगाया जा सकता है।

अदालत ने यह भी माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ भी उतना ही मजबूत संदेह बनता है। जज ने कहा कि PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज जैकलीन के खुद के बयानों से यह साफ है कि उन्होंने सुकेश के साथ संपर्क में होने और उससे पैसे व महंगे उपहार लेने की बात स्वीकार की है।

जैकलीन के वकीलों के तर्क पर अदालत ने यह कहा

जैकलीन के वकीलों ने तर्क दिया था कि वह सुकेश के आपराधिक कारनामों से अनजान थीं और उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इन दलीलों का फैसला ट्रायल के दौरान ही होगा। गौरतलब है कि ED ने इसी महीने जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने अपराध की कमाई का सक्रिय रूप से लाभ उठाया है और अब वह सजा से बचने की कोशिश कर रही हैं।

कोर्ट ने कहा- पहली नजर में रिकॉर्ड पर काफी मजबूत सबूत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करते हुए ASJ प्रशांत शर्मा ने कहा, 'मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि पहली नजर में, रिकॉर्ड पर काफी सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर सभी आरोपियों- सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल उर्फ लीना पॉलोस, दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी.मोहनराज, अरुण मुथु, डी. कमलेश कोठारी, पिंकी ईरानी, ​​जैकलीन फर्नांडिस, पूजा सिंह, धरम सिंह मीणा, महेंद्र प्रसाद सुंद्रियाल, सुंदर बोरा, कोमल पोद्दार, जितेंद्र नरूला, अविनाश कुमार, जय प्रकाश सिंघल के खिलाफ गहरा शक पैदा होता है। इसलिए, इन आरोपियों पर PMLA की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए PMLA की धारा 4 के तहत सजा का प्रावधान है।'

पूरक आरोप पत्र रद्द करने की मांग को कर दिया था खारिज

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। ED द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम शामिल था। ED की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने जैकलीन फ़र्नांडिस को समन जारी किया था। वहीं कोर्ट के सामने पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फ़र्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'सरकारी गवाह' बनने के लिए दायर अपनी अर्जी वापस ले ली थी।

सुकेश चंद्रशेखर अभी हिरासत में हैं। हालांकि, उसकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। MCOCA मामले में उसकी जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। 1 जून को, दिल्ली हाई कोर्ट ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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