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दिल्ली में दुकानों में पटाखों का स्टाक तय, 3 स्तरों पर टीमें रखेंगी निगेहबानी; पूरा प्लान

दिल्ली में दुकानों में पटाखों का स्टाक तय, 3 स्तरों पर टीमें रखेंगी निगेहबानी; पूरा प्लान

संक्षेप: दिल्ली में दिवाली पर लाइसेंसधारकों को प्रति दुकान केवल सीमित स्टॉक में पटाखों को रखने की अनुमति होगी। शर्तों के अनुपालन के लिए तीन स्तरों पर गस्ती टीमें निगरानी रखेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Thu, 16 Oct 2025 08:00 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली पर लाइसेंसधारकों को प्रति दुकान केवल 600 किलोग्राम पटाखे रखने की अनुमति होगी। रेखा सरकार और दिल्ली पुलिस प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री को सख्ती से लागू करेगी। हर जिले में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) लगभग 140 प्रमाणित पटाखा दुकानदारों को 3 दिनों यानी 18 से 19 अक्टूबर तक के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। शर्तों के अनुपालन के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तीन स्तरों पर गस्ती टीमें नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखेंगी।

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त्रि-स्तरीय सतर्कता तंत्र

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में त्रि-स्तरीय सतर्कता तंत्र स्थापित कर रही है। प्रतिबंधित पटाखों पर रोकथाम के लिए बाजारों और मोहल्लों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए हर पुलिस स्टेशन से टीमें तैनात की जाएंगी। जिला स्तर पर डीसीपी के नेतृत्व में अलग टीम निगरानी करेगी। समग्र निगरानी के लिए एक सतर्कता टीम होगी।

उप-मंडल स्तर पर टीमें

वहीं दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उप-मंडल स्तर पर टीमें बनाई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और एमसीडी समेत नगर निकायों के कर्मचारी इन टीमों में होंगे। इनका नेतृत्व तहसीलदारों सहित राजस्व अधिकारी करेंगे। उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) उप-मंडल स्तरीय टीमों इनकी निगरानी करेंगे।

ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जगहें निर्धारित

जिला मजिस्ट्रेट क्यूआर कोड वाले अप्रूव्ड ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जगहें निर्धारित करेंगे। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट जिलों के उपायुक्तों की राय लेंगे। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों ने भी बताया कि सभी निर्देशों का उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए टीमें तैनात की जाएंगी। एमसीडी के अधिकारी, अन्य विभागों के साथ निगरानी के लिए तैनात रहेंगे।

अतिरिक्त फोर्स और टीमें तैनात

अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस पटाखों की बिक्री पर नजर रखने के लिए आवासीय इलाकों और बाजारों में अतिरिक्त फोर्स और टीमें तैनात करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग की ओर से जारी नोट में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उपाय बताए हैं। इसमें अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए विस्तृत दिशानिर्देश हैं।

ई-कॉमर्स से बिक्री बैन

पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी खुदरा लाइसेंस जिला पुलिस उपायुक्तों की ओर से जारी किए जाएंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों, कूरियर, डाक सेवाओं या डोरस्टेप डिलीवरी के जरिए पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। लाइसेंस 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो नशा ना करता हो, जिसकी मानसिक दशा ठीक हो। लाइसेंस शुक्रवार तक अंतिम रूप दे दिए जाएंगे।

बिना लाइसेंस बेचने वालों पर कड़ा ऐक्शन

लाइसेंसधारी दुकानदार 600 किलो पटाखों का ही स्टॉक रख सकेंगे। सार्वजनिक सुरक्षा, एक्सेसबिलिटी, अग्नि सुरक्षा उपायों और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए स्थलों की पहचान की जाएगी। बिना वैध लाइसेंस के पटाखे रखने या बेचने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(बी) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 88 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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