दिल्ली में सड़क पर पालतू कुत्ता बेपट्टा मिला तो ₹1000 जुर्माना, बदलेगा कानून
दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 के तहत सार्वजनिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अब पालतू कुत्तों को बिना पट्टे के घुमाने, गंदगी फैलाने या मवेशी बांधने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।

दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) एक्ट में बदलाव के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी गई है। अब पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर ले जाने और मवेशी बांधने या घर का नंबर मिटाने पर 50 से 100 रुपये के बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कूड़ा फैलाने, पटाखे चलाने और खतरनाक इमारत खाली नहीं करने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है। सड़क पर अतिक्रमण जैसे अपराधों के लिए 5,000 रुपये तक जुर्माना या जेल हो सकती है।
सड़क पर पालतू कुत्ता बेपट्टा मिला तो 1,000 रुपये जुर्माना
दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 के तहत किसी कुत्ते को बिना पट्टे के सार्वजनिक सड़क पर घूमने देने पर अभी 50 रुपये का जुर्माना लगता है। यदि संसद से नया विधेयक 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025' पास हो जाता है तो जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा।
कई संशोधनों का प्रस्ताव
यह बदलाव 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026' का हिस्सा है। इस विधेयक को शुक्रवार को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक में दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 में कई संशोधनों का प्रस्ताव है।
सड़क पर मवेशी बांधने पर भी बढ़ जाएगा जुर्माना
प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, सार्वजनिक सड़क पर मवेशी बांधने का जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। घर का नंबर मिटाने या खराब करने का जुर्माना भी 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किए जाने का प्रावधान है।
खतरनाक पटाखे चलाने पर भी फाइन बढ़ा
अन्य जुर्माने भी बढ़ने वाले हैं। ऐसे पटाखे चलाना जिनसे खतरा पैदा हो सकता है, उस पर लगने वाला जुर्माना 50 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो जाएगा। किसी नगर निगम अधिकारी को परिसर में घुसने से रोकने पर भी अभी 50 रुपये का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया जाएगा।
इन गलतियों पर भी बढ़ा जुर्माना
कूड़ा न उठाने पर अब 50 रुपये की जगह 500 रुपये जुर्माना लगेगा। सड़क पर गंदगी बहाने और कूड़ा फेंकने पर अब 50 रुपये के बजाय 200 रुपये जुर्माना देना होगा। खतरनाक इमारत को खाली नहीं करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इमारत में लोगों को रखने पर भी अब 200 रुपये की जगह 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। सड़क की लाइटों को नुकसान पहुंचाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। सड़कों पर सामान रखने पर लगने वाला 100 रुपये का जुर्माना अब 5,000 रुपये का हो सकता है। यही नहीं इस अपराध पर छह महीने तक की जेल भी हो सकती है।
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Krishna Bihari Singhकृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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