खाली कर दें जगह; दिल्ली के इन इलाकों में अवैध कब्जाधारियों को बेदखली का नोटिस
दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 52 परिवारों को बेदखली का नोटिस दिया है। इन्हें 15 दिनों के भीतर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। क्या है पूरा मामला? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण दीवार के भीतर अवैध रूप से रह रहे 52 कब्जाधारियों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यमुना के संरक्षित जोन में अतिक्रमण से जान-माल और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है। 2023 और 2025 की भीषण बाढ़ के दौरान यहां बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाने पड़े थे जिससे सरकारी संसाधनों पर भारी बोझ पड़ा। डीडीएम ने करीब 300 घरों को 15 दिनों के भीतर जगह खाली करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में जिला मजिस्ट्रेट (पुरानी दिल्ली) ने कहा कि 2023 और 2025 में आई बाढ़ के कारण इस इलाके में बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाने पड़े थे जिससे सरकारी संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा था। यमुना के बाढ़ वाले इलाकों (O-Zone) में अवैध कब्जे से जान-माल को गंभीर खतरा है।
जारी बयान में 2023 और 2025 में बार-बार आई बाढ़ का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2023 और 2025 में बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाने पड़े थे। इससे सरकारी संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा था। आम लोगों की जान बचाने और यमुना के बाढ़ वाले इलाकों को फिर से बहाल करने के लिए उक्त एहतियाती कदम जरूरी है।
7 मई को 300 अवैध घरों को नोटिस
इस डेवलपमेंट का तब पता चला जब DDMA ने 7 मई को यमुना बाजार में करीब 300 अवैध घरों को खाली करने का नोटिस दिया। इन लोगों को 15 दिनों के अंदर जगह खाली करने को कहा गया है क्योंकि ये घर बाढ़ वाले इलाके में बने हैं। नोटिस में कहा गया है कि यमुना के किनारों पर दीवार के अंदर लगभग 310 घरों की एक अवैध बस्ती बसी हुई है। यह पूरा हिस्सा O-Zone यानी बाढ़ वाले इलाकों के तहत आता है जो DDA की जमीन है और यहां निर्माण पर रोक है।
15 दिन में समेट लें सामान
नोटिस में बताया गया है कि यमुना में हर साल बाढ़ से यह जगह पानी में डूब जाती है। इससे लोगों की जान, उनके जानवरों और सामान को काफी खतरा रहता है। आपदा प्रबंधन कानून की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन ने यहां रहने वाले लोगों से कहा है कि वे 15 दिनों के अंदर अपना सामान समेट लें और खुद ही जगह खाली कर दें। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि लोग दी गई मियाद के भीतर नहीं गए तो उनके घरों या दुकानों को गिरा दिया जाएगा।
लेखक के बारे में
Krishna Bihari Singhकृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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