Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr air pollution grap 4 school closed work from home Noida Ghaziabad all details
वर्क फ्रॉम होम, स्कूल बंद.. प्रदूषण के बीच दिल्ली-NCR में क्या खुला-क्या बंद? पूरी डिटेल

वर्क फ्रॉम होम, स्कूल बंद.. प्रदूषण के बीच दिल्ली-NCR में क्या खुला-क्या बंद? पूरी डिटेल

संक्षेप:

Delhi Pollution Update: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना हुआ है। CAQM ने GRAP-4 लागू कर दिया है, जिसके तहत सभी निर्माण कार्य, BS-III/IV वाहन और कोयले से चलने वाले उद्योग बंद हैं, वहीं प्रदूषण के चलते 5वीं तक के स्कूल बंद और ऑफिस में WFH लागू किया गया है।

Dec 16, 2025 05:52 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ठंड के साथ दिल्ली-एनसीआर का आसमान जहरीली धुंध में लिपटा नजर आ रहा है। AQI 400 से ऊपर पहुंचने के बाद CAQM ने GRAP के सबसे सख्त चरण-4 को लागू कर दिया है। यह कदम 14 दिसंबर को उठाया गया, जब राजधानी का औसत AQI 493 तक पहुंच गया। लेकिन तमाम पाबंदियों के बाद भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण के चलते लगातार तीसरे दिन राजधानी गैस चैंबर जैसी बनी रही। सोमवार को दिल्ली के 11 स्थानों पर प्रदूषण का स्तर सीवियर प्लस यानी बेहद गंभीर श्रेणी में रहा। इन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से ऊपर दर्ज किया गया। इस बीच स्कूलों को बंद किया गया है वहीं ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। जानिए कहां क्या पाबंदियां हैं?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या-क्या बंद?

  • कंस्ट्रक्शन‑डेमोलिशन पर रोक: GRAP-4 के तहत सबसे सख्त पाबंदियां निर्माण क्षेत्र पर लगी हैं। सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, अर्थवर्क, खुदाई, पाइलिंग और स्ट्रक्चरल वर्क पूरी तरह बंद। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे) भी प्रभावित, सिवाय इमरजेंसी रिपेयर के।
  • ये उद्योग धंधे भी बंद: स्टोन क्रशर्स, ब्रिक किल्न्स, हॉट मिक्स प्लांट्स और माइनिंग यूनिट्स बंद। कोयला, फर्नेस ऑयल या अन्य अप्रूव्ड फ्यूल पर चलने वाली फैक्टरियां ठप।
  • जनरेटर पर रोक: ओपन बर्निंग (कचरा, बायोमास) पूरी तरह प्रतिबंधित। डीजल जेनरेटर सेट्स का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सेवाओं (हॉस्पिटल, डेटा सेंटर, टेलीकॉम) तक सीमित। धूल या उत्सर्जन बढ़ाने वाली कोई गतिविधि नहीं।
  • इन वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली और एनसीआर जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा) में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित। इंटर-स्टेट डीजल बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकतीं (सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीजल बसें अनुमत)। ट्रक एंट्री पर भी सख्ती, सिवाय आवश्यक वस्तुओं (दूध, सब्जी, फल) ले जाने वाले वाहनों के। BS-IV या पुराने डीजल मीडियम गुड्स वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित।

क्या-क्या खुला?

  • सभी जरूरी सेवाएं: एसेंशियल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल, फायर सर्विस, पावर प्लांट्स, वाटर-सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टीम्स को छूट।
  • सार्वजनिक परिवहन: मेट्रो, DTC बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। अतिरिक्त CNG/इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी।
  • उद्योग: क्लीन फ्यूल (CNG, LNG) वाले उद्योग खुले रहेंगे।
  • बैंक और वित्तीय संस्थान: सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
  • मार्केट और दुकानें: मार्केट और दुकानें खुली रहेंगी।

कहां-कहां स्कूल बंद और कहां खुले?

स्कूल-कॉलेज में भी प्रदूषण की पाबंदियों का असर देखने को मिलेगी। दिल्ली में शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल मोड में कक्षाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में मौजूदा एक्यूआई स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करें।

बता दें कि पांचवीं कक्षा से लेकर 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे यह जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाएं। सभी डीडीई से यह भी कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

नोएडा-गाजियाबाद में भी स्कूल बंद

दिल्ली के अलावा नोएडा के क्लास 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। डीएम मे 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं 6 से 12वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलेंगी। गाजियाबाद डीएम ने भी 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है।

ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम

जहरीली हवा के बीच दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) करने का आदेश दिया है। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में केवल आधे स्टाफ की फिजिकल उपस्थिति होगी, बाकी घर से काम करेंगे। प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं के लिए स्टाफ बुलाया जा सकता है।

प्राइवेट ऑफिसों पर भी सख्ती: अधिकतम 50% कर्मचारी दफ्तर आ सकेंगे, बाकी WFH अनिवार्य। जहां संभव हो, स्टैगर्ड टाइमिंग (विभिन्न समय पर शिफ्ट) अपनाने को कहा गया है ताकि ट्रैफिक जाम न हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों में भी यही 50% WFH नियम लागू। NCR के अन्य राज्यों में भी CAQM के निर्देश पर समान नीति अपनाई जा रही है, जिससे गुरुग्राम और नोएडा जैसे इलाकों में भी ऑफिस गोइंग कम हो।

ट्रेनें-फ्लाइट्स लेट: धुंध ने बढ़ाई मुश्किलें

प्रदूषण के साथ घने कोहरे ने विजिबिलिटी घटा दी, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हो गए। आज भी सुबह से ही डिले की खबरें आ रही हैं, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को एडवाइजरी जारी की। घने कोहरे और प्रदूषण की धुंध की वजह से कई ट्रेनें भी लेट हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।