मेट्रो के खंभों पर पोस्टर लगाया तो होगी FIR, एक साल की जेल और 50 हजार का जुर्माना
Nov 19, 2025 05:33 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो की संपत्ति को स्वच्छ रखने के लिए, डीएमआरसी ने दिल्ली पुलिस को पोस्टर चिपकाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

राजधानी में दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली मेट्रो की संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने वालों की अब खैर नहीं। उनपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के मुख्य सुरक्षा आयुक्त सुवाशीष चौधरी की तरफ से दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ डीएमआरसी द्वारा दी जाने वाली शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए। इससे मेट्रो संपत्ति को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीएमआरसी को भी निर्देश दिए थे कि वह अपने परिसरों एवं संपत्तियों पर पोस्टर लगाने से रोके।
सूत्रों ने बताया कि यह एफआईआर दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 के तहत दर्ज की जा सकती है। इसमें एक साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

लेखक के बारे में
Anubhav Shakyaभारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
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