Delhi Lok Adalat 2026 Date : दिल्ली में मार्च में कब लगेगी लोक अदालत, किन-किन मामलों का होगा निपटारा

Mar 13, 2026 11:39 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) आगामी 22 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। इनमें सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कम्पाउंडेबल मामले आपसी सुलह से निपटाए जाएंगे।

Delhi Lok Adalat 2026 Date : दिल्ली में मार्च में कब लगेगी लोक अदालत, किन-किन मामलों का होगा निपटारा

कोर्ट-कचहरी में सालों से चल रहे मुकदमों या पैंडिंग ट्रैफिक चालान से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) आगामी 22 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। यह लोक अदालत दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगी। इनमें सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कम्पाउंडेबल मामले आपसी सुलह से निपटाए जाएंगे।

लोक अदालत के माध्यम से विवादों का शीघ्र निपटारा एवं सौहार्दपूर्ण समाधान होता है और भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी सुनिश्चित होती है। लोक अदालत में पारित अवार्ड विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इस अवार्ड के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं होती।

● बादी या प्रतिवादी अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, जहां उनके मामले लंबित हैं।

● अभी तक जो मामले न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं उनके लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय या ई-मेल पर आवेदन 17 मार्च 2026 तक दे सकते हैं।

लोक अदालत में ये मामले लिए जाएंगे

● आपराधिक कंपाउंडेबल मामले

● धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत चेक बाउंस के मामले

● धन वसूली के मामले

● मोटर दुर्घटना दावा मामले (एमएसीटी)

● श्रम विवाद के मामले

● बिजली और पानी के बिल के मामले

● वैवाहिक विवाद तलाक को छोड़कर):

● भूमि अधिग्रहण के मामले

● वेतन, भत्तों और सेवानिवृति लाभों से संबंधित सेवाम

● राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित)

● अन्य दीवानी मामले

● कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान

ट्रैफिक चालान के लिए

● इस लोक अदालत में वर्चुअल कोर्ट में 30.11.2025 तक लंबित कंपाउंडेबल चालान / नोटिस लिए जाएंगे।

● वादी सीधे https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat लिंक के जरिए चालान स्पिल डाउनलोड कर सकते हैं। दिनांक 16.03.2026 से प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से अधिकतम 50,000 चालान / नोटिस डाउनलोड किए जाएंगे, जब तक कि कुल 2 लाख की सीमा समाप्त नहीं हो जाती।

● न्यायालय परिसर न्यायालय संख्या और लोक अदालत का समय, जहां चालान का निपटान किया जा सकता है, चालान पर्ची पर अंकित किया जाएगा और वादी तदनुसार संबंधित न्यायालय परिसर में ही संबंधित न्यायालय संख्या में जा सकते हैं।

कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में इसका आयोजन किया जाता है। आप अपने केस के अधिकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित अदालतों में जा सकते हैं:

दिल्ली हाईकोर्ट

तीस हजारी कोर्ट (सेंट्रल और वेस्ट जिला)

पटियाला हाउस कोर्ट (नई दिल्ली जिला)

कड़कड़डूमा कोर्ट (ईस्ट, नॉर्थ-ईस्ट और शाहदरा जिला)

रोहिणी कोर्ट (नॉर्थ और नॉर्थ-वेस्ट जिला)

द्वारका कोर्ट (साउथ-वेस्ट जिला)

साकेत कोर्ट (साउथ और साउथ-ईस्ट जिला)

इसके अलावा, कुछ मामलों के लिए उपभोक्ता अदालतों और ट्रिब्यूनल में भी विशेष बेंच बैठती हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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