
IAS कोचिंग सेंटर में मौत का मामला, LG ने दिल्ली फायर सर्विस के 2 अफसरों पर ऐक्शन को दी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली फायर सर्विस के दो अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। पिछले साल राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत के मामले में यह मंजूरी दी गई है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली फायर सर्विस के दो अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। पिछले साल राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत के मामले में यह मंजूरी दी गई है। राजनिवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अफसरों पर "ड्यूटी में लापरवाही" और "तथ्यों को छिपाने" का आरोप है। पिछले साल इस घटना के बाद इन दोनों 'ग्रुप ए' अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था।

एक अधिकारी ने बताया, "दिल्ली के एलजी ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 1965 (सीसीएस (सीसीए) रूल्स 1965) के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सक्सेना ने डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस को इस अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरा करने के लिए तय समय-सीमा का पालन करने का भी निर्देश दिया है।"
पिछले वर्ष 27 जुलाई को भारी बारिश के चलते राजेंद्र नगर क्षेत्र में राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट स्थित लाइब्रेरी में पानी भर गया था, जिसके चलते तीन छात्रों की मौत हो गई थी। ये तीनों पानी भरने से बेसमेंट में ही फंस गए थे।
अधिकारी ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने पिछले साल एक जुलाई को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया था और बेसमेंट को अवैध रूप से मीटिंग रूम/लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी।
अधिकारी ने बताया कि उन दोनों की गलत सिफारिश के आधार पर दिल्ली फायर सर्विस ने 9 जुलाई, 2024 को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया था। दोनों अफसरों को बेसमेंट का लाइब्रेरी के तौर पर गलत इस्तेमाल करने के बारे में तथ्य छिपाने और मामले को आगे न भेजने के लिए जिम्मेदार पाया गया। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जांच के बाद पिछले साल एलजी सक्सेना ने दोनों फायर सेफ्टी अफसरों को सस्पेंड कर दिया था।





