नाले में कचरा फेंका तो खैर नहीं; दिल्ली HC की वॉर्निंग, MCD से जुर्माना बढ़ाने को कहा

लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने तैमूर नगर नाले में कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अदालत ने जुर्माना बढ़ाने को भी कहा है। यही नहीं स्थानीय पुलिस को निगरानी का निर्देश दिया है।

नाले में कचरा फेंका तो खैर नहीं; दिल्ली HC की वॉर्निंग, MCD से जुर्माना बढ़ाने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह तैमूर नगर नाले में कचरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएंगे। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा है कि वह कूड़ा फेंकने व गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये तक जुर्माना बढ़ाने पर विचार करे।

जुर्माना लगाने के लिए तय करें जिम्मेदारी

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि नाले को गंदा करने से पूरे इलाके में भारी जलभराव हो जाता है। पीठ ने नागरिक एजेंसियों से कहा कि वह इलाके में कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदारी तय करे।

नाले में कचरा डाला तो ऐक्शन

पीठ ने कहा कि अगर इलाके में कोई भी रहने वाला नाले को गंदा करते हुए पाया जाता है, तो यह पीठ सख्त कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएगी। अदालत ने कहा कि नाले को गंदा करने से पूरे इलाके में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, यदि जरूरत पड़ी तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है।

जुर्माने की रकम बढ़ाए एमसीडी

एमसीडी इस पर विचार करे और जुर्माने की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव रखे। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जुर्माना बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया जाना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि स्थानीय बीट कांस्टेबल(पुलिसकर्मी) को आदेश के बारे में बताया जाए ताकि वे इसका पालन सुनिश्चित कर सकें।

नाले के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश

पीठ मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पानी भरने व बारिश के पानी को इकट्ठा करने के मुद्दे पर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने पहले मानसून के मौसम में इलाके में बाढ़ को रोकने के लिए तैमूर नगर नाले के किनारे अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।

तस्वीरें बयां कर रही हकीकत

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि तस्वीरों से पता चलता है कि नाले में सफाई नहीं रखी जा रही है। उसमें कचरा डाला जा रहा है। एमसीडी के वकील ने कहा कि महारानी बाग व तैमूर नगर दोनों इलाकों में रोजाना कचरा साफ किया जा रहा है, लेकिन बार-बार देखा गया कि वहां रहने वाले लोग कचरा जमा कर रहे हैं।

मांगी अनुपालन रिपोर्ट

पीठ ने अधिकारियों से कचरा फेंकने पर कड़े जुर्माने लगाने के अपने पहले के आदेश के बारे में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने इलाके के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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