नाले में कचरा फेंका तो खैर नहीं; दिल्ली HC की वॉर्निंग, MCD से जुर्माना बढ़ाने को कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने तैमूर नगर नाले में कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अदालत ने जुर्माना बढ़ाने को भी कहा है। यही नहीं स्थानीय पुलिस को निगरानी का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह तैमूर नगर नाले में कचरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएंगे। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा है कि वह कूड़ा फेंकने व गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये तक जुर्माना बढ़ाने पर विचार करे।
जुर्माना लगाने के लिए तय करें जिम्मेदारी
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि नाले को गंदा करने से पूरे इलाके में भारी जलभराव हो जाता है। पीठ ने नागरिक एजेंसियों से कहा कि वह इलाके में कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदारी तय करे।
नाले में कचरा डाला तो ऐक्शन
पीठ ने कहा कि अगर इलाके में कोई भी रहने वाला नाले को गंदा करते हुए पाया जाता है, तो यह पीठ सख्त कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएगी। अदालत ने कहा कि नाले को गंदा करने से पूरे इलाके में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, यदि जरूरत पड़ी तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है।
जुर्माने की रकम बढ़ाए एमसीडी
एमसीडी इस पर विचार करे और जुर्माने की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव रखे। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जुर्माना बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया जाना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि स्थानीय बीट कांस्टेबल(पुलिसकर्मी) को आदेश के बारे में बताया जाए ताकि वे इसका पालन सुनिश्चित कर सकें।
नाले के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश
पीठ मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पानी भरने व बारिश के पानी को इकट्ठा करने के मुद्दे पर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने पहले मानसून के मौसम में इलाके में बाढ़ को रोकने के लिए तैमूर नगर नाले के किनारे अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।
तस्वीरें बयां कर रही हकीकत
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि तस्वीरों से पता चलता है कि नाले में सफाई नहीं रखी जा रही है। उसमें कचरा डाला जा रहा है। एमसीडी के वकील ने कहा कि महारानी बाग व तैमूर नगर दोनों इलाकों में रोजाना कचरा साफ किया जा रहा है, लेकिन बार-बार देखा गया कि वहां रहने वाले लोग कचरा जमा कर रहे हैं।
मांगी अनुपालन रिपोर्ट
पीठ ने अधिकारियों से कचरा फेंकने पर कड़े जुर्माने लगाने के अपने पहले के आदेश के बारे में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने इलाके के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।


