सुकेश की याचिका खारिज, 200 करोड़ की उगाही केस में नहीं मिली राहत; दिल्ली HC ने क्या कहा?

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, नीतू
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पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में अदालत ने मकोका के तहत जबरन वसूली के मामले व धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर व दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आरोप तय करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

HC refuses to allow 'conman' Sukesh Chandrashekar's plea against transfer from Mandoli jail

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो सौ करोड़ रुपये की कथित जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में अदालत ने मकोका के तहत जबरन वसूली के मामले व धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर व दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

चंद्रशेखर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि जब तक दिल्ली पुलिस नवास कक्कट की गिरफ्तारी के बाद आरोपपत्र दाखिल नहीं कर देती, तब तक सत्र अदालत को इस मामले में आरोप तय न करने का निर्देश दिया जाए। याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिका बेकार हो गई है क्योंकि आरोप पहले ही तय हो चुके हैं। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है। इसे 8 जुलाई को संबंधित पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

वकील अनंत मलिक ने अदालत से आरोपपत्र पर हस्ताक्षर करने पर रोक लगाने की अपील की है। ​​पीठ ने रोक लगाने से मना करते हुए कहा कि आरोपी के पास हमेशा यह विकल्प होता है कि किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सके। लेकिन इस मामले में अब तत्काल सुनवाई की जरुरत नहीं है।

ज्ञात रहे कि पटियाला हाउस अदालत ने 30 मई को सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल व अन्य के खिलाफ दो सौ करोड़ रुपये की कथित जबरन वसूली से जुड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम(मकोका) मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया था। जैकलीन जबरन वसूली मामले में आरोपी नहीं हैं। सत्र अदालत ने आरोपपत्र पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए मामले को 3 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। आरोपियों को दोपहर 2 बजे अदालत उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। में फिजिकली पेश होने का निर्देश दिया गया है।

Ratan Gupta

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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