
अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, वेबसाइटों को उनके नाम के अवैध इस्तेमाल से रोका
संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स को बिना इजाजत व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या तस्वीरों का अवैध इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स को बिना इजाजत व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या तस्वीरों का अवैध इस्तेमाल करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह साफ है कि अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व के गुणों, जिनमें उनका नाम, फोटो और सिग्नेचर का प्रतिवादी वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स द्वारा उनकी बिना इजाजत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर दुरुपयोग किया जा रहा है।

जस्टिस तेजस करिया ने 10 सितंबर को पारित और शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए एक आदेश में कहा, "ये गुण वादी के पेशेवर कार्यों और उनके करियर के दौरान उनके संबंधों से जुड़े हैं। ऐसे गुणों के अनधिकृत उपयोग से उनकी साख और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है।"
हाईकोर्ट ने कहा कि अभिषेक बच्चन ने एकतरफा निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया एक अच्छा मामला स्थापित किया है। इसके साथ ही सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है और यदि वर्तमान मामले में निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो इससे वादी और उसके परिवार को न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार के संबंध में भी अपूरणीय क्षति होगी।
हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करने और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर उनके नाम, फोटो और एआई द्वारा जेनरेटेड अनुचित और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का अवैध रूप से उपयोग करने से रोकने की मांग की थी।
यह मुकदमा अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, जिनमें उनका नाम, छवि, समानता, व्यक्तित्व और आवाज शामिल हैं, का प्रतिवादियों द्वारा बिना उनकी सहमति के अपने व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने से संबंधित है।





