22 साल की लड़की ने 60 साल के दूल्हे संग कर ली शादी, HC ने कहा- बेशक पति की उम्र अधिक लेकिन...
जहां प्यार हो वहां उम्र की सीमा नहीं देखी जाती। कुछ ऐसा ही हुआ 22 साल की लड़की और 60 साल के बुजुर्ग आदमी के बीच। दोनों को आपस प्यार हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। लड़की के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वह लड़की की जान के पीछे पड़ गए हैं। कोर्ट ने लड़की को सुरक्षा मुहैया कराई है।

ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जगजीत सिंह की ये गजल तो आपने सुनी ही होगी। इसी गजल को जिया है 22 साल की एक लड़की और 60 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने। दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। अब दोनों एक साथ रह रहे हैं। हालांकि, लड़की के लिए बुजुर्ग आदमी से प्यार करना मुसीबत बन गया। लड़की के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है, जबकि लड़की ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर इस व्यक्ति से शादी कर ली है। लड़की के मुताबिक अब उसका परिवार उनकी जान के पीछे पड़ा है। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही हैं। लड़की ने दिल्ली हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि दंपति को तत्काल उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
लड़की बालिग, फैसले का सम्मान करें
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने इस मामले में आदेश देने से पहले लड़की से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। पीठ ने लड़की को उसके फैसले पर विचार करने को कहा। इस पर लड़की ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से यह विवाह किया है। बेशक पति की उम्र अधिक है, लेकिन वह पति व उसके परिवार के साथ ही रहना चाहती है। पीठ ने कहा कि लड़की बालिग है। इसलिए उसके परिवार, रिश्तेदारों व समाज को उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। वह जिसके साथ रहना चाहती है, रह सकती है। पीठ ने लड़की, उसके पति और ससुराल के अन्य सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा के आदेश दिए हैं।
लड़की को महिला दरोगा, कांस्टेबल के नंबर दिए
याचिकाकर्ता लड़की फिलहाल पुलिस स्टेशन साकेत के अधिकार क्षेत्र में रह रही है। सरकारी वकील ने पीठ को बताया कि संबंधित थाने के थाना प्रभारी और एक वरिष्ठ महिला सब-इंस्पेक्टर व बीट कांस्टेबल का मोबाइल नंबर लड़की को मुहैया कराया जा रहा है। किसी भी मुश्किल के समय में युवती उनसे तत्काल संपर्क कर सकती है। बीट ऑफिसर को भी सलाह दी जा रही है कि वह हफ्ते में दो बार उस घर का दौरा करें, जहां लड़की अभी अपने पति के साथ रह रही है। कांस्टेबल को निर्देश हैं कि ऐसे दौरों व बातों का रिकॉर्ड रखा जाए, जिसे एक निर्धारित अवधि के बाद पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।
मां ने लगाई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
मामले में युवती की मां ने खंडपीठ के समक्ष बेटी के लापता होने की याचिका दायर की थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में युवती की मां का कहना था कि उसकी कम उम्र की बेटी को एक बुजुर्ग व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। इस पर पुलिस ने युवती को खंडपीठ के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश किया था। युवती का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।


