पूरी तरह बेतुकी… HC ने AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली अर्जी खारिज की

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और इसके नेताओं को अयोग्य ठहराने की जनहित याचिका को पूरी तरह बेबुनियाद और गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। 

पूरी तरह बेतुकी… HC ने AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली अर्जी खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर चल रही अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करके संविधान के खिलाफ काम किया। अदालत ने याचिकाकर्ता सतीश अग्रवाल की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें आप नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह बेबुनियाद, गलत और भ्रामक बताते हुए साफ किया कि इसमें लगाए आरोप पूरी तरह बेतुके हैं।

न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचाने का था आरोप

बता दें कि सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल की गई इस जनहित याचिका में AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।याचिका में कहा गया था कि इन नेताओं ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर के न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचाई है।

…ताकि न्यायपालिका पर बना रहे विश्वास

याचिका में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के इन नेताओं का आचरण अदालती गरिमा को कम करता है। साथ ही संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रखने के समान है। याचिका में कहा गया था कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' की धारा 29A(5) के तहत न्यायालय की अनदेखी करने का आचरण संविधान के प्रति 'सच्ची आस्था और निष्ठा' रखने में विफल रखने के समान है। पीआईएल जनहित में करार देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि आम लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे।

याचिका को पूरी तरह बेतुकी

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली इस याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि जिन आधारों पर आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है वे गलत हैं। यही नहीं ऐसे आधार पूरी तरह से बेतुके और भ्रामक भी हैं। बेंच ने आगे कहा कि सतीश अग्रवाल की ओर से दायर यह याचिका पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को पूरी तरह बेतुकी करार देते हुए इसे खारिज कर दिया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।