सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, HC ने कहा- समीक्षा का दायरा सीमित

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2023, विशेष रूप से पेपर-2 (सीसैट) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित होता है।

delhi high court

दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2023, विशेष रूप से पेपर-2 (सीसैट) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित होता है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज किया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सीसैट पेपर में पूछे गए कुछ प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह विशेषज्ञों की राय पर अपील की तरह विचार नहीं कर सकता और न ही प्रश्नों की पुनः जांच कर अपनी राय विशेषज्ञ संस्थाओं की राय के स्थान पर रख सकता है।

पीठ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति व स्तर तय करना विषय विशेषज्ञों का कार्यक्षेत्र है। इस मामले में अदालतों के पास ऐसा करने की संस्थागत क्षमता नहीं होती। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सीसैट पेपर-2 में लगभग 11 प्रश्न कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से लिए गए, जबकि परीक्षा नियमों के अनुसार यह पेपर कक्षा 10 स्तर तक सीमित होना चाहिए था। इसी आधार पर उन्होंने संशोधित मेरिट सूची, नई मुख्य परीक्षा आयोजित करने या वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त प्रयास और आयु में छूट देने की मांग की थी।

इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने भी इन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों की तरफ से विषय विशेषज्ञों के शैक्षणिक आकलन से असहमति मात्र, बिना किसी स्पष्ट त्रुटि या गंभीर अनियमितता को दर्शाए, न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकती।

पीठ ने यह भी नोट किया कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित की थी, जिसने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि सभी विवादित प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम के भीतर ही थे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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