Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi High Court decision on AAP MP Sandeep Pathak plea to meet with Kejriwal in jail

HC ने नहीं मानी AAP सांसद की मांग, कहा- केजरीवाल से मिलने के लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा

  • आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह तिहाड़ जेल के अधिकारियों को इस बात का निर्देश दे कि उन्हें जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रत्यक्ष रूप से मिलने की अनुमति दी जाए।

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्लीWed, 4 Sep 2024 04:34 PM
share Share

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को मिलने न देने के जेल अधिकारियों के फैसले में कोई खामी नहीं है। वहीं भविष्य में केजरीवाल से मिलने की अनुमति दिए जाने के अनुरोध पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वह मुलाकात का आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर जेल अधीक्षक कानून के दायरे में फैसला करेंगे।

इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका का निपटारा कर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने पाठक और तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद 22 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जेल अधिकारियों ने पाठक को अप्रैल में दो बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन तीसरी बार यह कहते हुए उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके (पाठक) द्वारा दिए गए कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं।

जिसके बाद इस याचिका को दायर करते हुए पाठक ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस बात का अनुरोध किया था कि वह तिहाड़ जेल के अधिकारियों को इस बात का निर्देश दे कि उन्हें जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रत्यक्ष रूप से मिलने की अनुमति दी जाए।

अदालत ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

इससे पहले हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद AAP के राज्यसभा सदस्य संदीप कुमार पाठक की इस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पाठक और तिहाड़ अधिकारियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

पिछली सुनवाई के दौरान पाठक के वकील ने दलील दी थी कि जेल में केजरीवाल से प्रत्यक्ष मुलाकात करने की अनुमति नहीं देने का जेल प्रशासन का फैसला मनमाना, अवैध और पूरी तरह से अनुचित है। पाठक की याचिका का विरोध करते हुए जेल अधिकारियों ने दलील दी कि उन्होंने जानबूझकर जेल नियमों का उल्लंघन किया और केजरीवाल के साथ हुए विचार-विमर्श पर मीडिया से बात की।

सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने कहा था कि वह पाठक को उनके पिछले आचरण को देखते हुए प्रत्यक्ष मुलाकात की सुविधा देने के पक्ष में नहीं हैं। जेल प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा था कि पाठक ने माना है कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वह राजनीति के बारे में बात करेंगे, जो जेल नियमों के खिलाफ है। 

बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें