दिल्ली में कमर्शियल LPG सप्लाई नियमों में कड़ाई, PNG कनेक्शन लेना हो गया अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके तहत उन क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेना या उसके लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध हो।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके तहत उन क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेना या उसके लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है। आइए जानते हैं सरकार ने नियमों में क्या-क्या बदलाव किए हैं।
क्या हैं नए नियम
खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने दो अप्रैल को जारी आदेश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण पर अपनी हालिया नीति के एक प्रमुख खंड में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता एलपीजी आपूर्ति तभी पा सकेंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के साथ पंजीकृत हों और उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो (जहां नेटवर्क मौजूद है)।
इन्हें भी करना होगा आवेदन
आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अभी तक पीएनजी बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है, वहां कस्टमर को पीएनजी उपलब्ध होने पर उसे अपनाने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ओएमसी को कम से कम एक बार दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक होगा। पीएनजी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड आगे की कार्रवाई के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ भी साझा किया जाएगा।
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