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दिल्ली सरकार ट्रैफिक जुर्माने में दे सकती है छूट, एकमुश्त माफी योजना से होंगे ये 2 फायदे

दिल्ली सरकार ट्रैफिक जुर्माने में दे सकती है छूट, एकमुश्त माफी योजना से होंगे ये 2 फायदे

संक्षेप: दिल्ली सरकार जल्द ही लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने के लिए एकमुश्त माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) ला सकती है। इसके तहत बकाया ट्रैफिक चालान पर 50 से 70 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।   

Mon, 15 Sep 2025 07:26 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार जल्द ही लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने के लिए एकमुश्त माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) ला सकती है। इसके तहत बकाया ट्रैफिक चालान पर 50 से 70 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। इस योजना का मकसद बकाया चालानों के भारी बोझ को कम करने के साथ ही और न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करना है।

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द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को कम किए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए 2-3 महीने का समय दिया जा सकता है।

हाईलेवल मीटिंग में हुई चर्चा

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर एक हाईलेवल मीटिंग में चर्चा हुई। अधिकारी ने कहा, “यह टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ी मालिकों के लिए एकमुश्त छूट होगी। लोगों को इसे बकाया चुकाने के मौके के रूप में लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे कड़े दंड भी लग सकते हैं।”

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस एमनेस्टी स्कीम का मसकद भारी जुर्माने के डर के बिना लंबे समय से पेंडिंग चालानों का निपटारा करना, अदालती मुकदमों का बोझ कम करना और अनुपालन में सुधार लाना है।

यह योजना ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट दोनों तरह के चालानों पर लागू होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जहां प्रदूषण क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) एक्सपायर हो जाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग जैसे उल्लंघनों के लिए चालान जारी करता है, वहीं ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट वाहन चलाने, रेड लाइट जंप करने और ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाने जैसे अपराधों से निपटती है।

इन अपराधों पर लागू नहीं होगी माफी योजना

इस माफी योजना के अंतर्गत केवल गैर-गंभीर उल्लंघन ही कवर किए जाएंगे। नशे में गाड़ी चलाना, अनधिकृत ड्राइविंग, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना और अन्य गंभीर अपराध इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए जाएंगे।

ई-चालान उल्लंघनकर्ताओं से निपटने का एक बेहतर तरीका माना जाता है क्योंकि उन्हें कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए फोटोग्राफिक सबूत दिखाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी या परिवहन विभाग की टीमें अक्सर ऐसे उल्लंघनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उल्लंघनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट नोटिस भेजकर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की जानकारी दी जाती है और जुर्माना वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है।

फिर भी, कई उल्लंघनकर्ता लोक अदालतों का इंतजार करते हुए चालान के भुगतान में देरी करते हैं, जहां अक्सर जुर्माना घटा दिया जाता है। देरी से भुगतान पर ब्याज या जुर्माने का न होना भी समय पर अनुपालन को हतोत्साहित करता है।

वर्तमान में, छोटे (कंपाउंडेबल) चालानों का निपटारा मौके पर ही किया जा सकता है, जबकि गंभीर (नॉन-कंपाउंडेबल) चालान वर्चुअल या जिला अदालतों में जाते हैं, जिससे कानूनी लंबित मामलों में इजाफा होता है।

एक अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर इस योजना को उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो विभाग रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे सख्त कदम उठा सकता है। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों के तहत, परिवहन विभाग के पास यह अधिकार भी है कि वह कई पेंडिंग चालान वाले लोगों को वाहन पोर्टल पर 'लेनदेन न किए जाने वाली' श्रेणी में डालकर उनके वाहनों से संबंधित ऑनलाइन लेनदेन करने से रोक सकता है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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