Delhi CEO said over 80K applications for voter name deletion and 4 lakh 80k new registrations दिल्ली में कितने वोट हटाने और बढ़ाने के एप्लीकेशन, घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बताई पूरी बात, Ncr Hindi News - Hindustan
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दिल्ली में कितने वोट हटाने और बढ़ाने के एप्लीकेशन, घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बताई पूरी बात

दिल्ली की मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने को लेकर सत्तारूढ़ आप और विपक्षी भाजपा के बीच घमासान जारी है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने सोमवार को जानकारी दी है कि उसे नाम हटाने और जोड़ने के कितने एप्लीकेशन मिले।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 30 Dec 2024 04:51 PM
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दिल्ली में कितने वोट हटाने और बढ़ाने के एप्लीकेशन, घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बताई पूरी बात

दिल्ली की मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने को लेकर सत्तारूढ़ आप और विपक्षी भाजपा के बीच घमासान जारी है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने सोमवार को जानकारी दी है कि उसे नाम हटाने और जोड़ने के कितने एप्लीकेशन मिले। इसके अनुसार, 29 नवंबर तक उसे नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन और नए पंजीकरण के लिए 4.8 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सीईओ कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अंतिम मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इसमें नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के बाद 6 जनवरी, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। सीईओ कार्यालय ने यह भी कहा कि शहर के ओखला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए कथित तौर पर गलत दस्तावेज जमा करने के लिए आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बयान में कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज जमा करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित तौर पर जानबूझकर हटाए जाने को लेकर आप और भाजपा आमने-सामने हैं। आप ने भाजपा पर उन निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा करने का आरोप लगाया है जहां उन्हें हार का डर है। दूसरी ओर, भाजपा ने आरोप लगाया है कि आप अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को मतदाता पहचान पत्र दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि पार्टी उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके।

मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बयान में कहा कि वह 1 जनवरी, 2025 निर्धारित अर्हता तिथि के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है। इसमें कहा गया है कि यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र मतदाताओं के लिए मतदाता सूची अपडेट रहे।

मतदाता सूची का मसौदा 29 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित किया गया। इसमें लोगों से दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया गया। बयान में कहा गया है कि इन्हें 28 नवंबर, 2024 तक स्वीकार किया गया और प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर, 2024 तक कर दिया गया।

बयान में कहा गया है कि इन सभी अपडेट को दर्शाते हुए अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि 29 नवंबर से आज तक नए पंजीकरण के लिए 4,85,624 आवेदन, नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन और संशोधन के लिए 1,71,385 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सीईओ कार्यालय ने आगाह किया कि मतदाता सूची में एक से अधिक प्रविष्टियां या एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दंडनीय अपराध है। बयान में कहा गया है कि जिन राजनीतिक दलों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान मतदाता सूची में किए गए किसी भी बदलाव पर आपत्ति है, वे संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।