Hindi Newsएनसीआर Newsdaughter wins legal fight in delhi high court against her father for maintenance allowance
पिता से भरण-पोषण भत्ते की कानूनी जंग में बेटी की जीत; दिल्ली हाईकोर्ट ने युवती के हक में दिया फैसला

पिता से भरण-पोषण भत्ते की कानूनी जंग में बेटी की जीत; दिल्ली हाईकोर्ट ने युवती के हक में दिया फैसला

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अविवाहित बालिग बेटी भी अपने पिता से भरण-पोषण राशि की मांग कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में शर्त सिर्फ इतनी रहती है कि यह अविवाहित बेटी खुद से कमाने के योग्य नहीं होनी चाहिए।

Dec 13, 2025 06:55 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अविवाहित बालिग बेटी भी अपने पिता से भरण-पोषण राशि की मांग कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सिर्फ पति-पत्नी, माता-पिता या नाबालिग बच्चों को ही गुजाराभत्ता मांगने का अधिकार नहीं है, बल्कि बालिग अविवाहित बेटी अपनी मां के साथ भी इस कानून के तहत संयुक्त रूप से याचिका दायर कर पिता से गुजर-बसर की मांग कर सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि इस तरह के मामलों में शर्त सिर्फ इतनी रहती है कि यह अविवाहित बेटी खुद से कमाने के योग्य नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई संपत्ति (जिससे वह अपना गुजारा चला सके) नहीं होनी चाहिए। बेंच ने इस टिप्पणी के साथ ही एक पिता की याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता पिता का कहना था कि उसकी बेटी बालिग है। उसे पिता से गुजाराभत्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अपने जीवन-यापन के लिए वह काम कर सकती है।

फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

बालिग अविवाहित बेटी ने मां के साथ एक संयुक्त गुजारा भत्ता याचिका फैमिली कोर्ट में दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर करते हुए पिता को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी व बालिग अविवाहित बेटी को प्रत्येक माह 45 हजार रुपये गुजाराभत्ता देगा। इस आदेश को पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। पिता का कहना था कि पत्नी के लिए वह गुजाराभत्ता दे सकता है, लेकिन बेटी इसकी हकदार नहीं है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।