हमें मत घसीटो... CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीजेपी के प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। टिप्पणी की कि उसे इस मामले में घसीटा न जाए।

हमें मत घसीटो... CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

हेमलता कौशिक

दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के खिलाफ याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उसे इस मामले में घसीटा नहीं जाना चाहिए और सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी गई। बता दें कि

संसद मार्च के दौरान पत्थरबाजी और फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे की घटना में कई लहुलूहान हुए। 60 प्रदर्शनकारी और 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जबकि 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली पुलिस की 6 एफआईआर

दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज कर ली हैं, जबकि 2 और दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में पुलिस ने कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। साथ ही मामले में त्रिस्तरीय जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?

दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959, और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (PDPP Act) के तहत दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें धारा 223(b) BNS, दंगा और बलवा , सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आर्म्स एक्ट वाली धाराएं लगाई गई हैं।

त्रिस्तरीय जांच

साथ ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले में त्रिस्तरीय जांच शुरू कर दी है। जांच और ऐक्शन के अहम बिंदु हैं- वायरल वीडियो और डिजिटल सबूतों की जांच, हिंसा की साजिश का पर्दाफाश और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करना।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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