CJP प्रोटेस्ट में 17 मेट्रो स्टेशन बंद क्यों किए? SC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP प्रोटेस्ट के समय दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मामलों में कार्यपालिका के फैसले में आमतौर पर दखल नहीं दिया जाता, लेकिन कार्रवाई अनुपातहीन होने पर उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

CJP प्रोटेस्ट में 17 मेट्रो स्टेशन बंद क्यों किए? SC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
CJP प्रोटेस्ट में 17 मेट्रो स्टेशन बंद क्यों किए? SC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जंतर-मंतर पर हुए CJP प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल अगर जरूरत से ज्यादा या अनुपातहीन तरीके से किया जाता है तो अदालत इसकी समीक्षा कर सकती है।

मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में अदालतें आम तौर पर कार्यपालिका के फैसलों में दखल देने से बचती हैं। हालांकि, जब किसी अधिकार या विवेक का इस्तेमाल अनुपातहीन हो जाता है, तब न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुलता है।

'अनुपातहीन हुआ तो कोर्ट करेगा जांच'

जस्टिस बागची ने कहा कि ऐसे मामलों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की बात करना आसान है, लेकिन वास्तव में यह एक तरह का 'भ्रम' जैसा है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े सवालों पर अदालतें आमतौर पर कार्यपालिका के फैसले पर भरोसा करती हैं। लेकिन अगर कार्रवाई अनुपातहीन नजर आती है तो अदालत को यह देखना होगा कि प्रशासन ने अपने विवेक का इस्तेमाल किस तरह किया।

दिल्ली मेट्रो ने 17 स्टेशन किए बंद

कोर्ट की टिप्पणी का सीधा संबंध CJP प्रदर्शन के दौरान 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के फैसले से है। याचिका में इस कार्रवाई को लेकर संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सवाल उठाया गया है कि प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इतने बड़े स्तर पर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला उचित और आनुपातिक था या नहीं।

नोटिस जारी कर कोर्ट ने मांगा जवाब

कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में नोटिस जारी किया है। आगे की सुनवाई में संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के फैसले को लेकर प्रशासन की दलील क्या है और उस पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह विचार करता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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